ETV Bharat / city

नर्सरी एडमिशन : EWS/DG कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल से होगी शुरू

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस), डिसएडवांटेज ग्रुप (डीजी) के लिए आरक्षित 25 फीसद सीटों पर दाखिले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू होगा.

ews-dg notification released for nursery admission
ईडब्ल्यूएस / डीजी कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 9:59 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. दाखिले के लिए अभिभावक 7 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है. पहला ड्रॉ 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. ईडब्ल्यूएस/डीजी के तहत दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है.

ईडब्ल्यूएस में दाखिले के लिए दिशा निर्देश जारी

दिल्ली के निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आरक्षित होती हैं. इन सीटों पर एंट्री लेवल पर दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों के अभिभावकों की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए.

साथ ही अभिभावक का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा बीपीएल/राशन कार्ड धारक अभिभावक भी इस कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : किराड़ीः मुबारकपुर सेकेंडरी स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए लगाए जा रहे लिफ्ट

दाखिले के लिए निर्धारित उम्र सीमा

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए छात्र की उम्र 31 मार्च 2021 तक 3-5 साल, केजी के लिए 4 से 6 साल और पहली क्लास के लिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं डीजी कैटेगरी के छात्रों के लिए भी निर्धारित उम्र सीमा जारी कर दी गई है.

इसके तहत नर्सरी में दाखिले के लिए छात्र की उम्र 31 मार्च 2021 तक 3 से 9 साल के बीच, केजी के लिए 4 से 9 साल के बीच और पहली क्लास में दाखिले के लिए 5 से 9 साल के बीच होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें : निजी स्कूलों ने EWS के 200 छात्रों को स्कूल से निकाला, RTE का दिया हवाला

कैपिटेशन फीस मांगने पर स्कूलों को भरना होगा 10 गुना तक हर्जाना

जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिले के लिए किसी भी तरह का डोनेशन या कैपिटेशन फीस किसी भी स्कूल को नहीं दी जाएगी. यदि कोई स्कूल इस तरह की मांग अभिभावकों से करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कैपिटेशन फीस की 10 गुना रकम बतौर हर्जाना वसूली जाएगी.

दाखिले में पारदर्शिता के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन

वहीं इस पूरी दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है. यह ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सफल हुए छात्रों की दाखिला प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा. साथ ही इस दौरान अभिभावकों को आ रही परेशानियों का भी समाधान करेगा.

ये भी पढ़ें : स्कूलों पर फिर कोरोना का साया, छात्रों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों की भी बढ़ी चिंता

पूरी तरह ऑनलाइन होती है दाखिला प्रक्रिया

दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में 22 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आरक्षित होती हैं, जबकि 3 फीसद सीटें दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित होती है. इन सीटों पर दाखिला प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय आयोजित करता है. साथ ही यह दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है. इसमें ऑनलाइन ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ में चयनित हुए छात्रों को स्कूल अलॉट किए जाते हैं, जहां छात्रों को दाखिला दिया जाता है.

नई दिल्ली : दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. दाखिले के लिए अभिभावक 7 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है. पहला ड्रॉ 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. ईडब्ल्यूएस/डीजी के तहत दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है.

ईडब्ल्यूएस में दाखिले के लिए दिशा निर्देश जारी

दिल्ली के निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आरक्षित होती हैं. इन सीटों पर एंट्री लेवल पर दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों के अभिभावकों की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए.

साथ ही अभिभावक का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा बीपीएल/राशन कार्ड धारक अभिभावक भी इस कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें : किराड़ीः मुबारकपुर सेकेंडरी स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए लगाए जा रहे लिफ्ट

दाखिले के लिए निर्धारित उम्र सीमा

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए छात्र की उम्र 31 मार्च 2021 तक 3-5 साल, केजी के लिए 4 से 6 साल और पहली क्लास के लिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं डीजी कैटेगरी के छात्रों के लिए भी निर्धारित उम्र सीमा जारी कर दी गई है.

इसके तहत नर्सरी में दाखिले के लिए छात्र की उम्र 31 मार्च 2021 तक 3 से 9 साल के बीच, केजी के लिए 4 से 9 साल के बीच और पहली क्लास में दाखिले के लिए 5 से 9 साल के बीच होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें : निजी स्कूलों ने EWS के 200 छात्रों को स्कूल से निकाला, RTE का दिया हवाला

कैपिटेशन फीस मांगने पर स्कूलों को भरना होगा 10 गुना तक हर्जाना

जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिले के लिए किसी भी तरह का डोनेशन या कैपिटेशन फीस किसी भी स्कूल को नहीं दी जाएगी. यदि कोई स्कूल इस तरह की मांग अभिभावकों से करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कैपिटेशन फीस की 10 गुना रकम बतौर हर्जाना वसूली जाएगी.

दाखिले में पारदर्शिता के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन

वहीं इस पूरी दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है. यह ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सफल हुए छात्रों की दाखिला प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा. साथ ही इस दौरान अभिभावकों को आ रही परेशानियों का भी समाधान करेगा.

ये भी पढ़ें : स्कूलों पर फिर कोरोना का साया, छात्रों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों की भी बढ़ी चिंता

पूरी तरह ऑनलाइन होती है दाखिला प्रक्रिया

दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में 22 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आरक्षित होती हैं, जबकि 3 फीसद सीटें दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित होती है. इन सीटों पर दाखिला प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय आयोजित करता है. साथ ही यह दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है. इसमें ऑनलाइन ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ में चयनित हुए छात्रों को स्कूल अलॉट किए जाते हैं, जहां छात्रों को दाखिला दिया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.