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इशरत जहां दंगे की साजिश रचने के लिए दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने इशरत जहां की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इशरत जहां दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी. उसका मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था. चार्जशीट के मुताबिक, इशरत जहां का संबंध कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित किए जा चुके अमानुल्लाह से भी था.

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इशरत जहां
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Published : Nov 16, 2021, 9:37 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले की आरोपी इशरत जहां (Ishrat jahan) की नयी जमानत याचिका (bail plea of ishrat jahan) का विरोध करते हुए कहा है कि इशरत जहां दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी और इसका मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था. दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद (Public prosucutor amit prashad) ने कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में ये बातें कहीं.


अमित प्रसाद ने कहा कि इशरत जहां ने नताशा नरवाल के साथ साजिश रची, जिसका खुरेजी इलाके से कोई संबंध नहीं था. अमित प्रसाद ने कहा कि इशरत जहां का न तो जेएनयू से संबंध था और न ही दिल्ली युनिवर्सिटी से. ऐसे में उसका दूसरे आरोपियों से संपर्क केवल हिंसा को अंजाम देने के लिए थे. अमित प्रसाद ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक, इशरत जहां का संबंध कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित किए जा चुके अमानुल्लाह से भी था. अमानुल्लाह जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का इंचार्ज था.


29 अक्टूबर को अमित प्रसाद ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने के लिए सभी आरोपियों ने साजिश रची. उन्होंने कहा था कि साजिश रचने के लिए भले ही सीधे सबूत न मिलें, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसकी ओर इशारा करते हैं.


इशरत जहां ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत नयी जमानत याचिका दायर की है. इसके पहले 29 सितंबर को इशरत जहां अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर याचिका वापस ले चुकी है. सुनवाई के दौरान इशरत जहां की ओर से वकील जीतेंद्र बख्शी ने कहा था कि वे अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर याचिका को वापस ले रहे हैं और धारा 437 के तहत नई जमानत याचिका दायर करेंगे. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इशरत जहां को याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने (new bail plea of ishrat jahan) की अनुमति दी थी.

ये भी पढ़ें- Delhi Riots: 18 नवंबर को विधानसभा समिति के समक्ष पेश होंगे फेसबुक प्रतिनिधि


इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था (Arresting of Ishrat jahan). इशरत जहां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक, 26 फरवरी 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.

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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले की आरोपी इशरत जहां (Ishrat jahan) की नयी जमानत याचिका (bail plea of ishrat jahan) का विरोध करते हुए कहा है कि इशरत जहां दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी और इसका मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था. दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद (Public prosucutor amit prashad) ने कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में ये बातें कहीं.


अमित प्रसाद ने कहा कि इशरत जहां ने नताशा नरवाल के साथ साजिश रची, जिसका खुरेजी इलाके से कोई संबंध नहीं था. अमित प्रसाद ने कहा कि इशरत जहां का न तो जेएनयू से संबंध था और न ही दिल्ली युनिवर्सिटी से. ऐसे में उसका दूसरे आरोपियों से संपर्क केवल हिंसा को अंजाम देने के लिए थे. अमित प्रसाद ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक, इशरत जहां का संबंध कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित किए जा चुके अमानुल्लाह से भी था. अमानुल्लाह जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का इंचार्ज था.


29 अक्टूबर को अमित प्रसाद ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने के लिए सभी आरोपियों ने साजिश रची. उन्होंने कहा था कि साजिश रचने के लिए भले ही सीधे सबूत न मिलें, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसकी ओर इशारा करते हैं.


इशरत जहां ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत नयी जमानत याचिका दायर की है. इसके पहले 29 सितंबर को इशरत जहां अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर याचिका वापस ले चुकी है. सुनवाई के दौरान इशरत जहां की ओर से वकील जीतेंद्र बख्शी ने कहा था कि वे अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर याचिका को वापस ले रहे हैं और धारा 437 के तहत नई जमानत याचिका दायर करेंगे. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इशरत जहां को याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने (new bail plea of ishrat jahan) की अनुमति दी थी.

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इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था (Arresting of Ishrat jahan). इशरत जहां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक, 26 फरवरी 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.

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