ETV Bharat / city

कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज का अंतराल कम करने की मांग पर सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दो डोज के बीच का अंतराल कम करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. याचिका में पचास वर्ष से ऊपर के लोगों या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के बीच का अंतराल कम करने की मांग गई थी.

delhi hight court refused hearing on reducing time of two doses of covishield
कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज का अंतराल कम करने की मांग पर सुनवाई से इनकार
author img

By

Published : Jul 15, 2021, 8:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पचास वर्ष से ऊपर के लोगों या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दो डोज के बीच का अंतराल कम करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपको प्रक्रियाओं की जानकारी है.


कोर्ट ने कहा कि रोजाना कोर्ट में सलाह देने वाले आते हैं. जिन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. याचिका डॉक्टर सिद्धार्थ डे ने दायर किया था.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुलदीप जौहरी ने कहा कि उन लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज का अंतराल कम करने का दिशानिर्देश जारी किया जाएं. जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं. उन्होंने कहा कि डेल्टा वैरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा आ गया है.


जौहरी ने ब्रिटेन और भारत के वैज्ञानिकों के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतराल कम करने से वैक्सीन ज्यादा कारगर तरीके से असर करता है.

यह भी पढ़ें:- जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने से HC का इनकार, याचिकाकर्ताओं पर लगाया जुर्माना

बता दें कि मई में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन ने ये अनुशंसा की थी कि कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतराल 12 से 16 हफ्ते का किया जाए.

यह भी पढ़ें:- निगम के अस्पतालों पर कोर्ट की टिप्पणी, छैल बिहारी गोस्वामी के निशाने पर केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पचास वर्ष से ऊपर के लोगों या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दो डोज के बीच का अंतराल कम करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपको प्रक्रियाओं की जानकारी है.


कोर्ट ने कहा कि रोजाना कोर्ट में सलाह देने वाले आते हैं. जिन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. याचिका डॉक्टर सिद्धार्थ डे ने दायर किया था.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुलदीप जौहरी ने कहा कि उन लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज का अंतराल कम करने का दिशानिर्देश जारी किया जाएं. जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं. उन्होंने कहा कि डेल्टा वैरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा आ गया है.


जौहरी ने ब्रिटेन और भारत के वैज्ञानिकों के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतराल कम करने से वैक्सीन ज्यादा कारगर तरीके से असर करता है.

यह भी पढ़ें:- जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने से HC का इनकार, याचिकाकर्ताओं पर लगाया जुर्माना

बता दें कि मई में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन ने ये अनुशंसा की थी कि कोविशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतराल 12 से 16 हफ्ते का किया जाए.

यह भी पढ़ें:- निगम के अस्पतालों पर कोर्ट की टिप्पणी, छैल बिहारी गोस्वामी के निशाने पर केजरीवाल सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.