नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) ने पूरे रमजान महीने में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर समेत पांच फ्लोर को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मस्जिद प्रबंधन को निर्देश दिया कि वो प्रवेश और निकास समेत सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए.
कोर्ट ने कहा कि शब ए बरात समय लगाई गई शर्तों के अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इससे पहले दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज मस्जिद परिसर को रमजान में शर्तों के साथ खोलने को तैयार हो गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शब ए बारात के मौके पर मस्जिद खोलने के लिए हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई गई थी वहीं शर्तें रमजान के मौके पर भी होनी चाहिए।
पिछले 16 मार्च को हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर के चार फ्लोर शब ए बारात के लिए खोलने की अनुमति दी थी. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने कहा था कि प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हर फ्लोर पर नमाजियों को प्रवेश देते समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन हो. 23 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कहा था कि रमजान का महीना दाे अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो चांद देखे जाने पर निर्भर होगा.
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उन्होंने इस दौरान निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद को खोलने की मांग की थी. बता दें कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें विदेशी नागरिक आए थे, उसके बाद पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था.
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