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भारतीय बिजनेसमैन पर अपमानजनक प्रोग्राम चलाने वाले निजी न्यूज चैनल को कोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी न्यूज चैनल और उसके सहयोगी वेबसाइट को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता पर अपमानजनक प्रोग्राम और आलेख के संबंध में पांच दिनों के अंदर बिजनेसमैन का भी पक्ष प्लेटफार्म पर डाले.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Aug 2, 2021, 10:53 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी न्यूज चैनल और उसके सहयोगी वेबसाइट को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता पर अपमानजनक प्रोग्राम और आलेख के संबंध में पांच दिनों के अंदर बिजनेसमैन का भी पक्ष प्लेटफार्म पर डाले. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने, इस मामले पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.



याचिका बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि निजी न्यूज चैनल ने पिछले 14 जुलाई को एक प्रोग्राम चलाया था. इसमें दक्षिण अफ्रीका में हुए दंगे में भारतीय गुप्ता फेमिली के कनेक्शन की बात प्रसारित की गई थी. याचिका में कहा गया है कि चैनल की ओर से प्रसारित प्रोग्राम झूठा, आधारहीन और गुप्ता भाइयों के लिए अपमानजनक था.

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याचिका में कहा गया है कि संबंधित न्यूज चैनल और उसके वेबसाइट ने ऐसी छवि बनाई कि मानो दक्षिण अफ्रीकी दंगों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं. ऐसा प्रोग्राम चलाने और वेबसाइट पर खबर छापने का कोई आधार या साक्ष्य नहीं था.

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याचिका में कहा गया है कि न्यूज चैनल के सहयोगी वेबसाइट ने भी पिछले 16 जुलाई को एक आलेख छापा. इसमें गुप्ता भाइयों के प्रति अपमानजनक खबर चलाई गई. संबंधित चैनल पर प्रोग्राम और वेबसाइट पर खबर देखने के बाद गुप्ता भाइयों ने पिछले 19 जुलाई को लीगल नोटिस भेजा था और अपमानजनक खबर हटाने को कहा था. न्यूज चैनल और वेबसाइट ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. अजय कुमार गुप्ता यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं. वह 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और व्यवसाय शुरू किया.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी न्यूज चैनल और उसके सहयोगी वेबसाइट को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता पर अपमानजनक प्रोग्राम और आलेख के संबंध में पांच दिनों के अंदर बिजनेसमैन का भी पक्ष प्लेटफार्म पर डाले. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने, इस मामले पर अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.



याचिका बिजनेसमैन अजय कुमार गुप्ता ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि निजी न्यूज चैनल ने पिछले 14 जुलाई को एक प्रोग्राम चलाया था. इसमें दक्षिण अफ्रीका में हुए दंगे में भारतीय गुप्ता फेमिली के कनेक्शन की बात प्रसारित की गई थी. याचिका में कहा गया है कि चैनल की ओर से प्रसारित प्रोग्राम झूठा, आधारहीन और गुप्ता भाइयों के लिए अपमानजनक था.

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याचिका में कहा गया है कि संबंधित न्यूज चैनल और उसके वेबसाइट ने ऐसी छवि बनाई कि मानो दक्षिण अफ्रीकी दंगों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं. ऐसा प्रोग्राम चलाने और वेबसाइट पर खबर छापने का कोई आधार या साक्ष्य नहीं था.

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याचिका में कहा गया है कि न्यूज चैनल के सहयोगी वेबसाइट ने भी पिछले 16 जुलाई को एक आलेख छापा. इसमें गुप्ता भाइयों के प्रति अपमानजनक खबर चलाई गई. संबंधित चैनल पर प्रोग्राम और वेबसाइट पर खबर देखने के बाद गुप्ता भाइयों ने पिछले 19 जुलाई को लीगल नोटिस भेजा था और अपमानजनक खबर हटाने को कहा था. न्यूज चैनल और वेबसाइट ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. अजय कुमार गुप्ता यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं. वह 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और व्यवसाय शुरू किया.

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