नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5 जी को (Actress Juhi Chawla 5G Case) लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल (delhi high court Hearing postponed on juhi chawla case) दी है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले पर लंच के बाद सुनवाई करने को कहा, तब जूही चावला की ओर से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जून में आदेश दिया था और आप दिसंबर में आ रहे हैं. बाद में हाईकोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई को तैयार हो गया.
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पिछले चार जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.
याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.
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