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Delhi High Court: राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर नियुक्ति मामले पर आज सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा.

राकेश अस्थाना
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Published : Sep 16, 2021, 7:20 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.



पिछले 1 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसका कट एंड पेस्ट कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा था कि कई लोग आपकी याचिकाओं की कॉपी करते हैं, इसमें नया क्या है. आपकी मांग क्या है. भूषण ने कहा था कि इस याचिका में हस्तक्षेप करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें-राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को जवाब देने का समय मिला

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के रास्ते पर हैं. ये एक खतरनाक बात है. याचिकाकर्ताओं को किसी की नियुक्ति को चुनौती देने की क्या जरूरत है. उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है. कोर्ट को, उस अधिकारी को भी सुनना चाहिए, जिसके नियुक्ति को चुनौती दी गई है. मेहता ने कहा था की प्रशांत भूषण ने याचिका की. कॉपी मीडिया को शेयर की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने, वहां से ले लिया होगा. प्रशांत भूषण ने कहा था कि जैसे ही मीडिया को याचिका दाखिल होने के बारे में पता चलता है, वे हमसे मांगते हैं और मीडियाकर्मियों को याचिका की कॉपी दे देता हूं. इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.



ये भी पढ़ें-राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी



24 अगस्त सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया था. 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई से मना किया था और दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वे दो हफ्ते में निपटारा करें. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को हाईकोर्ट में बात रखने का निर्देश दिया था.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.



पिछले 1 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसका कट एंड पेस्ट कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा था कि कई लोग आपकी याचिकाओं की कॉपी करते हैं, इसमें नया क्या है. आपकी मांग क्या है. भूषण ने कहा था कि इस याचिका में हस्तक्षेप करना चाहते हैं.

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के रास्ते पर हैं. ये एक खतरनाक बात है. याचिकाकर्ताओं को किसी की नियुक्ति को चुनौती देने की क्या जरूरत है. उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है. कोर्ट को, उस अधिकारी को भी सुनना चाहिए, जिसके नियुक्ति को चुनौती दी गई है. मेहता ने कहा था की प्रशांत भूषण ने याचिका की. कॉपी मीडिया को शेयर की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने, वहां से ले लिया होगा. प्रशांत भूषण ने कहा था कि जैसे ही मीडिया को याचिका दाखिल होने के बारे में पता चलता है, वे हमसे मांगते हैं और मीडियाकर्मियों को याचिका की कॉपी दे देता हूं. इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.



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24 अगस्त सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया था. 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई से मना किया था और दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वे दो हफ्ते में निपटारा करें. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को हाईकोर्ट में बात रखने का निर्देश दिया था.

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