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दिल्ली में गणेश चतुर्थी पूजा के आयोजन को नहीं मिली अनुमति, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

DDMA ने कोरोना के मद्देनजर गणेश चतुर्थी पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करने का आदेश जारी किया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.

दिल्ली में गणेश चतुर्थी पूजा के आयोजन को नहीं मिली अनुमति
दिल्ली में गणेश चतुर्थी पूजा के आयोजन को नहीं मिली अनुमति
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Published : Sep 9, 2021, 12:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका पूरा होमवर्क किए बिना ही दाखिल कर दी गई है.

वकील मनोहर लाल शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि संविधान के मुताबिक दिल्ली सरकार किसी धार्मिक समारोह को प्रमोट नहीं कर सकती है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई केस का हवाला दिया. तब कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका बिना होमवर्क के दायर की गई है. आपने एक भी ऐसा संलग्नक नहीं लगाया है जो ये बताए कि दिल्ली सरकार धार्मिक आयोजनों का विज्ञापन कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित संलग्नक लगाकर दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली : सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी गणेश चतुर्थी पूजा, DDMA ने जारी किया आदेश


इसके पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति पर रोक लगाने की मांग जल्द सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मनोहर लाल शर्मा से कहा था अगर आपको ज़रूरी लगे तो संबंधित हाईकोर्ट में जाएं. उसके बाद शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका पूरा होमवर्क किए बिना ही दाखिल कर दी गई है.

वकील मनोहर लाल शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि संविधान के मुताबिक दिल्ली सरकार किसी धार्मिक समारोह को प्रमोट नहीं कर सकती है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई केस का हवाला दिया. तब कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका बिना होमवर्क के दायर की गई है. आपने एक भी ऐसा संलग्नक नहीं लगाया है जो ये बताए कि दिल्ली सरकार धार्मिक आयोजनों का विज्ञापन कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित संलग्नक लगाकर दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दी.

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इसके पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति पर रोक लगाने की मांग जल्द सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मनोहर लाल शर्मा से कहा था अगर आपको ज़रूरी लगे तो संबंधित हाईकोर्ट में जाएं. उसके बाद शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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