नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की ओर से सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (Singapore international arbitration center) के समक्ष अमेजन के साथ चल रही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पर रोक (Prohibition on arbitration proceedings) लगा दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश निरस्त करते हुए ये आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी.
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ फ्यूचर ग्रुप ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस अमित बंसल की सिंगल बेंच ने पिछले 4 जनवरी को फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया था. फ्यूचर ग्रुप ने डिवीजन बेंच से कहा कि सिंगल बेंच ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों पर गौर नहीं किया, जिसमें फ्यूचर समूह के फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन के बीच 2019 के निवेश सौदे के लिए अपनी मंजूरी पर रोक लगाया गया था.
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फ्यूचर कूपन और फ्यूचर रिटेल ने डिवीजन बेंच से कहा कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को निर्देश दिया जाए कि वो पहले अमेजन की ओर से आर्बिट्रेशन को निरस्त करने की मांग पर विचार करें.