नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मीराज इंटरनेशनल स्कूल में रह रहे तबलीगी जमात के 65 विदेशी नागरिकों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की छूट दी कि अगर उन्हें आगे भी आदेश में संशोधन करने की जरूरत हो, तो दिल्ली पुलिस के पास जा सकते हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अशीमा मंडला ने याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने पिछले 28 मई को आदेश जारी कर 955 विदेशी नागरिकों को वैकल्पिक स्थानों पर रहने की इजाजत दे दी थी. उनमें से मीराज इंटरनेशनल स्कूल में ठहरे हुए 65 विदेशी नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है. इन 65 विदेशी नागरिकों ने टेक्सान पब्लिक स्कूल देखा है, जहां पर अच्छी सुविधाएं हैं. याचिका में इन विदेशी नागरिकों को टेक्सान पब्लिक स्कूल में शिफ्ट करने की अनुमति देने की मांग की गई थी.
वैकल्पिक स्थानों पर रखने का आदेश दिया था
पिछले 26 मई को याचिकाकर्ताओं की ओर से इन विदेशी नागरिकों के ठहरने के लिए नौ स्थानों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी गई थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इन स्थानों की तहकीकात कर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. दिल्ली पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने 955 विदेशी नागरिकों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर से हटाकर उनके द्वारा बताए गए वैकल्पिक स्थानों पर रखा जाएगा.