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दिल्ली सरकार का आदेश, घर भेजे जाने पर मस्जिद में न रुके कोई जमाती

तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने और उन्हें उनके राज्यों तक पहुंचाने को लेकर दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश जारी किया है.

Delhi government will send home to people associated with tabligi Jamaat
घर भेजे जाएंगे तबलीगी जमात से जुड़े लोग
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Published : May 10, 2020, 7:53 AM IST

नई दिल्ली: मरकज़ और अन्य मस्जिदों से सम्बंधित तबलीगी जमात से जुड़े भारतीय मूल के 2446 लोग अभी दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं. इन सबकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है. इन्हें लेकर दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स (डीसी) को आदेश जारी किया है कि अब इन सभी को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत छोड़ा जा सकता है.

मस्जिद में न रुके कोई

इन लोगों में से जो दिल्ली के निवासी हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के बाद घर तक जाने के लिए ट्रैवेल पास जारी किया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे किसी भी स्थिति में किसी मस्जिद या अन्य किसी जगह पर नहीं रहें. सम्बंधित नोडल ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि छोड़े गए लोग अपने घर तक पहुंच गए हैं.

दूसरे राज्य वालों के लिए ट्रैवल पास

इसमें जो लोग दूसरे राज्यों के होंगे, उन सभी के लिए यात्रा का साधन और ट्रैवेल पास जारी करने की जिम्मेदारी सम्बंधित डीसी की होगी.

उन सभी को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत भेजा जाएगा. लेकिन किसी भी हालत में उन्हें किसी मस्जिद या अन्य किसी जगह पर रहने की इजाजत नहीं होगी. डीसी की जिम्मेदारी होगी कि वे सम्बंधित राज्य के रेसिडेंट कमिश्नर से उनके हर मूवमेंट को लेकर सम्पर्क में रहें.

567 विदेशी नागरिक शामिल

तब्लीगी जमात से जुड़े इन लोगों में 567 विदेशी नागरिक हैं. इन सबका रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुका है और वे क्वारंटीन में रह रहे हैं. इन सभी को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाएगा.

गौरतलब है कि 6 मई को इसे लेकर आदेश जारी हुआ था कि मरकज़ से जुड़े लोग जो अब ठीक हो चुके हैं और अपना क्वारन्टीन पीरियड पूरा कर चुके हैं, उन्हें घर भेजा जाए.

नई दिल्ली: मरकज़ और अन्य मस्जिदों से सम्बंधित तबलीगी जमात से जुड़े भारतीय मूल के 2446 लोग अभी दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं. इन सबकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है. इन्हें लेकर दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स (डीसी) को आदेश जारी किया है कि अब इन सभी को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत छोड़ा जा सकता है.

मस्जिद में न रुके कोई

इन लोगों में से जो दिल्ली के निवासी हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के बाद घर तक जाने के लिए ट्रैवेल पास जारी किया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे किसी भी स्थिति में किसी मस्जिद या अन्य किसी जगह पर नहीं रहें. सम्बंधित नोडल ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि छोड़े गए लोग अपने घर तक पहुंच गए हैं.

दूसरे राज्य वालों के लिए ट्रैवल पास

इसमें जो लोग दूसरे राज्यों के होंगे, उन सभी के लिए यात्रा का साधन और ट्रैवेल पास जारी करने की जिम्मेदारी सम्बंधित डीसी की होगी.

उन सभी को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत भेजा जाएगा. लेकिन किसी भी हालत में उन्हें किसी मस्जिद या अन्य किसी जगह पर रहने की इजाजत नहीं होगी. डीसी की जिम्मेदारी होगी कि वे सम्बंधित राज्य के रेसिडेंट कमिश्नर से उनके हर मूवमेंट को लेकर सम्पर्क में रहें.

567 विदेशी नागरिक शामिल

तब्लीगी जमात से जुड़े इन लोगों में 567 विदेशी नागरिक हैं. इन सबका रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुका है और वे क्वारंटीन में रह रहे हैं. इन सभी को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाएगा.

गौरतलब है कि 6 मई को इसे लेकर आदेश जारी हुआ था कि मरकज़ से जुड़े लोग जो अब ठीक हो चुके हैं और अपना क्वारन्टीन पीरियड पूरा कर चुके हैं, उन्हें घर भेजा जाए.

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