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जजों को मिलेगी अशोका होटल में क्वारंटाइन की सुविधा, 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला

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Published : Apr 27, 2021, 7:13 AM IST

Updated : Apr 27, 2021, 11:23 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोका होटल को कोविड केयर सेंटर में बदलने का आदेश दिया गया है. चाणक्यपुरी का प्राइमस हॉस्पिटल यहां जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए इलाज और देखरेख की व्यवस्था करेगा.

Delhi government decided to convert 100 rooms of Ashoka Hotel
अशोका होटल के 100 कमरों को परिवर्तित करने का निर्णय

नई दिल्ली: बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली सरकार से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की अपील की थी. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदलने का आदेश दिया है. यह पूरी व्यवस्था जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए की जा रही है.

Delhi government decided to convert 100 rooms of Ashoka Hotel
अशोका होटल के 100 कमरों को परिवर्तित करने का निर्णय

मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी अस्पताल की

इस बाबत चाणक्यपुरी की एसडीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर फैसिलिटी में बदला जाए. यहां पर इलाज और देखरेख की व्यवस्था के लिए प्राइमस हॉस्पिटल को आदेश दिया गया है. अस्पताल को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को यहां पर नियुक्त करें.

Delhi government decided to convert 100 rooms of Ashoka Hotel
अशोका होटल के 100 कमरों को परिवर्तित करने का निर्णय

ये भी पढ़ें:-देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर आज 'सुप्रीम' सुनवाई

हाउसकीपिंग, सैनेटाइजेशन होटल की जिम्मेदारी

एंबुलेंस से लेकर बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल तक की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्राइमस हॉस्पिटल की होगी. होटल को पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने को कहा गया है और कर्मियों की कमी की स्थिति में प्राइमस हॉस्पिटल को इसकी पूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाया गया है. इसके अलावा, सभी तरह की व्यवस्था, जैसे हाउसकीपिंग, सैनेटाइजेशन और खाने आदि की पूरी जिम्मेदारी होटल की होगी.

ये भी पढ़ें:-पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का कोरोना संक्रमण से निधन


आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार मीणा प्राइमस हॉस्पिटल और होटल अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेट करेंगे. इस आदेश की किसी भी तरह की अवहेलना डीडीएम एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

नई दिल्ली: बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली सरकार से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की अपील की थी. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदलने का आदेश दिया है. यह पूरी व्यवस्था जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए की जा रही है.

Delhi government decided to convert 100 rooms of Ashoka Hotel
अशोका होटल के 100 कमरों को परिवर्तित करने का निर्णय

मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी अस्पताल की

इस बाबत चाणक्यपुरी की एसडीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर फैसिलिटी में बदला जाए. यहां पर इलाज और देखरेख की व्यवस्था के लिए प्राइमस हॉस्पिटल को आदेश दिया गया है. अस्पताल को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को यहां पर नियुक्त करें.

Delhi government decided to convert 100 rooms of Ashoka Hotel
अशोका होटल के 100 कमरों को परिवर्तित करने का निर्णय

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हाउसकीपिंग, सैनेटाइजेशन होटल की जिम्मेदारी

एंबुलेंस से लेकर बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल तक की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्राइमस हॉस्पिटल की होगी. होटल को पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने को कहा गया है और कर्मियों की कमी की स्थिति में प्राइमस हॉस्पिटल को इसकी पूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाया गया है. इसके अलावा, सभी तरह की व्यवस्था, जैसे हाउसकीपिंग, सैनेटाइजेशन और खाने आदि की पूरी जिम्मेदारी होटल की होगी.

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार मीणा प्राइमस हॉस्पिटल और होटल अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेट करेंगे. इस आदेश की किसी भी तरह की अवहेलना डीडीएम एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

Last Updated : Apr 27, 2021, 11:23 AM IST
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