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नांगल रेप और हत्या मामले में ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश - पटियाला हाउस कोर्ट में नांगल रेप केस सुनवाई

दिल्ली कैंट रेप केस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या की शिकार नौ साल की बच्ची की मां को ढाई लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी जारी किया है.

Delhi rape case news
पटियाला पाउस कोर्ट सुनवाई
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Published : Aug 13, 2021, 5:37 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुराना नांगल रेप और हत्या की शिकार नौ साल की बच्ची की मां को ढाई लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश जारी किया है.



सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि चारों आरोपियों की मर्दानगी की जांच की है. पुलिस हिरासत के दौरान सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं. घटना के समय आरोपियों ने, जो कपड़े पहन रखे थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में रेप की शिकार बच्ची की मां समेत दूसरे गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं.

ये भी पढ़ें- नांगल केस: पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद, होगी मजिस्ट्रियल जांच- केजरीवाल

बता दें कि एक अगस्त की शाम बच्ची की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जिसके बाद घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार का आरोप था कि बच्ची की हत्या करने से पहले, उसके साथ रेप हुआ है. पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुजारी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 , पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है. गौरतलब है कि नौ अगस्त को कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था.

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुराना नांगल रेप और हत्या की शिकार नौ साल की बच्ची की मां को ढाई लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश जारी किया है.



सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि चारों आरोपियों की मर्दानगी की जांच की है. पुलिस हिरासत के दौरान सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं. घटना के समय आरोपियों ने, जो कपड़े पहन रखे थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में रेप की शिकार बच्ची की मां समेत दूसरे गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं.

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बता दें कि एक अगस्त की शाम बच्ची की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, जिसके बाद घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार का आरोप था कि बच्ची की हत्या करने से पहले, उसके साथ रेप हुआ है. पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुजारी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 , पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है. गौरतलब है कि नौ अगस्त को कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था.

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