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दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक, DDMA के निर्देश जारी

दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर जश्न की तैयारी को लेकर डीडीएमए ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नो मास्क-नो एंट्री का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है.

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Published : Dec 22, 2021, 5:53 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 11:03 PM IST

DDMA की गाइडलाइन
DDMA की गाइडलाइन

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बढ़ते COVID मामलों और ओमीक्रोन को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.

डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थलों पर नो मास्क-नो एंट्री का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है. साथ दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी गई है.

किसी भी दुकान में बिना मास्क के प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रिपल 'T' पर काम किया जाए, यानी ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट.

DDMA की गाइडलाइन
DDMA की गाइडलाइन

निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि सभी डीएम और जिला डीसीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली NCT में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम/सभा/मण्डली/ कार्यक्रम न हो.
इसके अलावा डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में 50 फीसदी लोग ही एक बार में मौजूद रहे सकते हैं. साथ ही शादी के कार्यक्रम में 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है.

वहीं डीडीएमए के आदेश में जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन को रोज़ाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.

बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. आज 125 मामले सामने आए हैं. वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रोन के दिल्ली सरकार के मुताबिक 52 मामले आ चुके हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बढ़ते COVID मामलों और ओमीक्रोन को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा.

डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थलों पर नो मास्क-नो एंट्री का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है. साथ दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी गई है.

किसी भी दुकान में बिना मास्क के प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रिपल 'T' पर काम किया जाए, यानी ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट.

DDMA की गाइडलाइन
DDMA की गाइडलाइन

निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि सभी डीएम और जिला डीसीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली NCT में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम/सभा/मण्डली/ कार्यक्रम न हो.
इसके अलावा डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में 50 फीसदी लोग ही एक बार में मौजूद रहे सकते हैं. साथ ही शादी के कार्यक्रम में 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है.

वहीं डीडीएमए के आदेश में जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन को रोज़ाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.

बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. आज 125 मामले सामने आए हैं. वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रोन के दिल्ली सरकार के मुताबिक 52 मामले आ चुके हैं.

Last Updated : Dec 22, 2021, 11:03 PM IST
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