नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी दिल्ली सरकार के बाद पूर्वी निगम क्षेत्र में कुछ दिशा-निर्देशों के तहत स्पा सेंटर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दे दी है. अब नये नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पा सेंटरों पर लागू किए जाएंगे, जिसका सभी सेंटरों को पालन करना होगा.
इसके तहत अब स्पा सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी. बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी.
स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होनी चाहिए. सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी. साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे.
महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बताया कि अब नये नियमों के अनुसार, सभी ग्राहकों काे पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर्ड किया जायेगा. इसके अलावा स्पा सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं. महापौर ने बताया कि स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे. परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा.
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इस संबंध में स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि स्पा सेंटरों से संबंधित नये नियमों के तहत अब मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/ डिप्लोमा या प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है. बिना डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहल पूर्वी निगम स्पा सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक होगा.
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बीर सिंह पंवार ने बताया कि यदि कोई स्पा केन्द्र वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार, कानूनी कार्रवाई की जायेगी. 112 और 181 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है. इसके अलावा स्पा सेंटर में प्रवेश रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जाएगी. स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन मामले में निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी.