नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा के आरोपी और अंकित शर्मा के हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानी 5 मार्च को सुनवाई करेगा. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर कुमार जैन इस याचिका पर सुनवाई करेंगे.
ताहिर हुसैन के खिलाफ लगे नारे
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी से जवाब मांगा. बता दें कि सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ नारेबाजी की गई.
दअरसल, दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर मार दिया गया. अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसके शरीर पर 400 बार धारदार हथियार से वार किया गया.
302 के तहत एफआईआर दर्ज
ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ताहिर हुसैन अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए हैं.