ETV Bharat / city

कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत और बढ़ी - सीए भास्कर रमन की सीबीआई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए एस भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है.

कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत और बढ़ी
कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत और बढ़ी
author img

By

Published : May 23, 2022, 7:38 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए एस भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. इसका आदेश विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने लिया.

भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक 2011 में मानसा के तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था. जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया. 20 मई को कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि अगर कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी जरुरी होगी तो वो तीन दिन पहले सूचित करेगी.

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कार्ति को निर्देश दिया था कि वो 24 मई को अपनी विदेश यात्रा से लौटने के 16 घंटे के अंदर जांच में शामिल हों.

सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान की. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अभी कार्ति की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि अगर गिरफ्तारी की जरुरत पड़ी तो वो 48 घंटे का नोटिस देगी. इसपर कोर्ट ने एजेंसी को तीन दिन पहले कार्ति को नोटिस देने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम के पूर्व सीए एस भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. इसका आदेश विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने लिया.

भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक 2011 में मानसा के तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था. जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया. 20 मई को कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि अगर कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी जरुरी होगी तो वो तीन दिन पहले सूचित करेगी.

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कार्ति को निर्देश दिया था कि वो 24 मई को अपनी विदेश यात्रा से लौटने के 16 घंटे के अंदर जांच में शामिल हों.

सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान की. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अभी कार्ति की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि अगर गिरफ्तारी की जरुरत पड़ी तो वो 48 घंटे का नोटिस देगी. इसपर कोर्ट ने एजेंसी को तीन दिन पहले कार्ति को नोटिस देने का निर्देश दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.