नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में आज बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपने वकील सहज गर्ज और दिनेश चौहान के जरिए आज पेशी से छूट की मांग की.
एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समन विशाल ने उन्हें पेशी से छूट दे दी और 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.
नए पते पर किया समन जारी
कोर्ट की ओर से जारी समन इस मामले के दो आरोपियों कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को तामील नहीं हो सका. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता इमरान हुसैन से उनका नया पता देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को नए पते पर समन जारी करने का निर्देश दिया.
आपराधिक मानहानि का केस दर्ज
पिछले 12 जुलाई को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को बतौर आरोपी नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है. इमरान का आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में तीनों ने उनपर झूठे आरोप लगाए थे.
निराधार आरोप
इन तीनों विधायकों ने जून 2018 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पोस्टर लगवाए थे, जिनपर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी है. इमरान पहले भी उस आरोप को गलत और निराधार बता चुके हैं. इमरान हुसैन इस मामले में तीनों को लीगल नोटिस भी भेज चुके हैं.