नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सचिव पद पर भरत सिंह चौहान के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस नाजमी वजीरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. याचिका रविंद्र डोंगरे ने दायर किया है.
याचिका में कहा गया है कि स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का सचिव अगर दूसरी बार चुनाव लड़ता है तो उसे जीतने के लिए कम से कम दो तिहाई बहुमत चाहिए. याचिका में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का इस संबंध में 20 सितंबर 1975 के दिशानिर्देश का जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि पिछले 17 वर्षों से भरत सिंह चौहान ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा रहे हैं.
भरत सिंह चौहान 2005 से लेकर 2011 तक फेडरेशन के कोषाध्यक्ष रहे. 2011 से लेकर 2013 तक वे चेस फेडरेशन के सचिव रहे. 2013 से लेकर 2017 तक वे चेस फेडरेशन के सीईओ रहे. 2017 से लेकर 2021 तक वे चेस फेडरेशन के सचिव रहे.
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याचिका में कहा गया है कि भरत सिंह चौहान लगातार दूसरी बार सचिव निर्वाचित होने के लिए कम से कम दो तिहाई वोट चाहिए. 2021 में हुए चुनाव में भरत सिंह चौहान को कुल 64 वोटों में से केवल 35 वोट मिले, जो दो तिहाई से कम है. ऐसे में स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक भरत सिंह चौहान के सचिव पद पर निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए.