नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गई है. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है.
मेट्रो में आवश्यक सेवा वर्ग वाले लोगों को दी जाएगी एंट्री
नाइट कर्फ्यू की घोषणा होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में यात्रियों की एंट्री को लेकर जानकारी दी है. DMRC द्वारा ट्वीट के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू को देखते हुए मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी जाएगी, जो सरकारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं की कैटगरी (Essential Category) में आते हैं.
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