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केजरीवाल और सिसाेदिया काे काेर्ट ने एक मामले में दाेषमुक्त करार दिया, पढ़िये क्या है मामला - ईटीवी भारत दिल्ली

दिल्ली के Rouse Avenue Court ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दोषमुक्त करार दिया है. पढ़िये क्या है पूरा मामला.

केजरीवाल और सिसाेदिया
केजरीवाल और सिसाेदिया
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Published : Aug 20, 2022, 3:49 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal acquitted in defamation case), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेन्द्र यादव को दोषमुक्त करार दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने ये फैसला सुनाया. कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करने वाले सुरेंद्र शर्मा ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी.

वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और चुनावों में हिस्सा लेने को कहा. शर्मा का कहना था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश थे. सुरेंद्र शर्मा को पहले शाहदरा विधानसभा से आम आदमी का टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया. इन तीनों से जब टिकट काटने की वजहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते टिकट नहीं दिया जा सकता.

इसे भी पढ़ेंः सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल को रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है

इन्हीं बयानों के खिलाफ सुरेंद्र शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. शर्मा ने दावा किया था कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था. जिससे बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था.

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal acquitted in defamation case), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेन्द्र यादव को दोषमुक्त करार दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने ये फैसला सुनाया. कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करने वाले सुरेंद्र शर्मा ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी.

वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क किया था और चुनावों में हिस्सा लेने को कहा. शर्मा का कहना था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश थे. सुरेंद्र शर्मा को पहले शाहदरा विधानसभा से आम आदमी का टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया. इन तीनों से जब टिकट काटने की वजहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते टिकट नहीं दिया जा सकता.

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इन्हीं बयानों के खिलाफ सुरेंद्र शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. शर्मा ने दावा किया था कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था. जिससे बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था.

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