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जानिए उस कानून को जिसकी वजह से हड़ताल पर गए वाहन चालक

New Hit and Run Law- आपराधिक कानूनों में बदलाव की वजह से हिट एंड रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है. पूरे देश के ट्रक-बस चालकों की हड़ताल की असली वजह यही है. नए कानून और पुराने कानून में क्या है अंतर, जानें विस्तार से.

Hit and Run Law
हिट एंड रन कानून
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 2, 2024, 10:52 AM IST

Updated : Jan 2, 2024, 11:58 AM IST

नई दिल्ली : ट्रक, बस और टैंकरों सहित कमर्शियल वाहनों के चालकों ने सोमवार से हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर दिया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलोनियल युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव कर हिट-एंड-रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ा दी है. इस कदम से देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया. ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराहट के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं. लेकिन क्या आपको पता है क्या है नया कानून और कैसे अलग है पुराने कानून से.

क्या है नया कानून
नए कानून के तहत, दुर्घटनास्थल से भागने पर ड्राइवरों के लिए जेल की सजा दो साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई है. बता दें कि हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है, जो लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंड की कार्रवाई स्थापित करती है. इस नए कानून के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

ट्रांसपोर्टरों को लगता है कि नया कानून ड्राइवरों के हित के खिलाफ है. उनका कहना है कि ड्राइवर किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे में लोग ड्राइवर के खिलाफ हो जाते हैं. उनका कहना है कि नए कानून में संशोधन किया जाए, वह इसके समर्थन में हैं, लेकिन सजा की अवधि बहुत अधिक कर दी गई है.

  • New law gives 10 yrs for hit & run but if you stay you might be lynched. Besides of 50000 deaths a year in 47000 cases the bigger vehicle is blamed routinely. Pass thru villages where roads become sitting rooms & playgrounds. Who will dare tell these voters?

    — Yashovardhan Jha Azad (@yashoazad) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कमर्शियल चालक आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) में संशोधन शुरू होने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं. देश में कुछ स्थानों पर ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क जाम देखी गई है. बता दें कि हिट-एंड-रन मामलों में नया कानून सभी वाहनों पर लागू होगा.

  • Truckers are on strike since y'day in many states protesting against the new "Hit & Run" law. One can't blame them entirely as drivers are afraid of police harassment and mob fury. Meanwhile economy suffers. It is so difficult introduce reforms in this country. @nitin_gadkari

    — GhoseSpot (@SandipGhose) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ट्रक ड्राइवरों और ट्रक एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन के खिलाफ तीन दिनों का विराध प्रदर्शन का आह्वान किया है. वहीं, पहले इसके तहत हिट एंड रन मामलों में दो साल तक की सजा सुनाई जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

  • The New Hit-And-Run Law

    Now, truck and dumper drivers who hit & run killing someone will now face a jail term of 10 years and fine of 10 Lakh rupee. Earlier drivers involved in hit & run use to get bail easily. Truckers are protesting against this new law https://t.co/HVpHl8k0Ic

    — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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नई दिल्ली : ट्रक, बस और टैंकरों सहित कमर्शियल वाहनों के चालकों ने सोमवार से हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर दिया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलोनियल युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव कर हिट-एंड-रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ा दी है. इस कदम से देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया. ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराहट के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं. लेकिन क्या आपको पता है क्या है नया कानून और कैसे अलग है पुराने कानून से.

क्या है नया कानून
नए कानून के तहत, दुर्घटनास्थल से भागने पर ड्राइवरों के लिए जेल की सजा दो साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई है. बता दें कि हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है, जो लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंड की कार्रवाई स्थापित करती है. इस नए कानून के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

ट्रांसपोर्टरों को लगता है कि नया कानून ड्राइवरों के हित के खिलाफ है. उनका कहना है कि ड्राइवर किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे में लोग ड्राइवर के खिलाफ हो जाते हैं. उनका कहना है कि नए कानून में संशोधन किया जाए, वह इसके समर्थन में हैं, लेकिन सजा की अवधि बहुत अधिक कर दी गई है.

  • New law gives 10 yrs for hit & run but if you stay you might be lynched. Besides of 50000 deaths a year in 47000 cases the bigger vehicle is blamed routinely. Pass thru villages where roads become sitting rooms & playgrounds. Who will dare tell these voters?

    — Yashovardhan Jha Azad (@yashoazad) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कमर्शियल चालक आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) में संशोधन शुरू होने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं. देश में कुछ स्थानों पर ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क जाम देखी गई है. बता दें कि हिट-एंड-रन मामलों में नया कानून सभी वाहनों पर लागू होगा.

  • Truckers are on strike since y'day in many states protesting against the new "Hit & Run" law. One can't blame them entirely as drivers are afraid of police harassment and mob fury. Meanwhile economy suffers. It is so difficult introduce reforms in this country. @nitin_gadkari

    — GhoseSpot (@SandipGhose) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ट्रक ड्राइवरों और ट्रक एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन के खिलाफ तीन दिनों का विराध प्रदर्शन का आह्वान किया है. वहीं, पहले इसके तहत हिट एंड रन मामलों में दो साल तक की सजा सुनाई जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

  • The New Hit-And-Run Law

    Now, truck and dumper drivers who hit & run killing someone will now face a jail term of 10 years and fine of 10 Lakh rupee. Earlier drivers involved in hit & run use to get bail easily. Truckers are protesting against this new law https://t.co/HVpHl8k0Ic

    — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) January 2, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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Last Updated : Jan 2, 2024, 11:58 AM IST
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