नई दिल्ली : भारत में कुछ सालों से डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है. हर स्टोर पर इसकी आसानी से उपलब्धता और इंटरनेट की सुलभता के चलते यह काफी यूजर फ्रेंडली साबित हो रहा है. ज्यादा से ज्यादा लोग भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन चुन रहे हैं. लेकिन क्या हो अगर आपके पैसे गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. अगर ऐसा हो जाता है तो घबराए नहीं. क्योंकि गलत यूपीआई या बैंक अकाउंट में पैसे चले जाने के बाद भी इसे हासिल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कैसे...
पैसे वापस पाने के लिए ये प्रोसेस करें फॉलो
अगर आपसे गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो उसे वापस पाया जा सकता है. इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. इसके बाद जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरें. जिसमें घटना से संबंधित सारी डिटेल्स देनी होगी. लेकिन ध्यान रखें कि गलत अकाउंट में पेमेंट होने के तीन दिन के अंदर ही आपको कंप्लेन दर्ज करवानी होगी. बहरहाल अगर कोई बैंक आपकी मदद करने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत रिजर्व बैंक के ओम्बुडमैन से bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.
पेमेंट मैसेज को न करें डिलीट
आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार गलती से गलत अकाउंट में पेमेंट होने पर पैसे वापस मिलने का प्रावधान है. कंप्लेन के 48 घंटों के भीतर रिफंड हो सकता है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि पेमेंट करने के बाद जो मैसेज फोन में आता है, उसे डिलीट न करें. क्योंकि इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है. जो रुपए रिफंड के लिए जरूरी होता है. इसके साथ ही गलत पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर के माध्यम से शिकायत करने में मददगार साबित हो सकता है. इसके अलावा गलत पेमेंट की शिकायत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं.