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Tax Savings Plans : टैक्स सेविंग प्लान करते समय ध्यान रखें इन बातों का

फाइनेंशियल ईयर के अंत में टैक्स सेविंग के लिए सावधानीपूर्वक प्लान बनाना चाहिए और ये प्लान ऐसे होने चाहिए जो भविष्य के वित्तिय लक्ष्यों को पूरा करें. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं अलग- अलग वर्ग के लोगों को टैक्स सेविंग प्लान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Tax Savings Plans
टैक्स सेविंग प्लान
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Published : Feb 20, 2023, 5:29 PM IST

हैदराबाद : वित्तीय वर्ष धीरे- धीरे अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, अब यह सोचने का समय है कि टैक्स के बोझ को कैसे कम किया जाए. हर व्यक्ति जो सैलरी पाता है उसकी तत्काल चिंता टैक्स बचाने के लिए एक अच्छे टैक्स प्लान की होगी. जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे टैक्स प्लानिंग से हम बचत कर सकते हैं. इस रकम को कहीं और निवेश कर सकते हैं. लेकिन निवेश करते समय टैक्स छूट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए. इसे भविष्य में हमारी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाभ भी देने वाला होना चाहिए. आइए देखें कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए.

पूरी बचत को टैक्स सेविंग स्कीम में न लगाएं : अपने पूरे सरप्लस को Tax Saving Scheme में लगाने से हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर आपके पास इंवेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपये हैं. तो आप इसे धारा 80C के तहत योजनाओं में इंवेस्ट कर सकते हैं. लेकिन, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये की कटौती का अनुमान है. इस बात को इंवेस्ट करते समय इस जरूर ध्यान रखे. कटौती योग्य सीमा से ऊपर उपलब्ध राशि को निवेश सहित विविध लाभों वाली अन्य योजनाओं में बदला जा सकता है.

Tax Savings Plans
सावधानी के साथ करें टैक्स सेविंग प्लान

सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : कर्मचारियों को अपने EPF (Employees Provident Fund) के बारे में सोच- समझ कर प्लान बनाना चाहिए. जांचें कि आप EPF के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं और फिर आवश्यक राशि को टैक्स सेविंग स्कीम में बदल दें. इनमें PPF, ELSS, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) शामिल हैं. इनमें सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपये की सीमा तक इंवेस्ट किया जा सकता है. ईएलएसएस को छोड़कर बाकी सभी स्कीमें सुरक्षित हैं.

कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : कम आयु वर्ग के लोग टैक्स बचत के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) में देख सकते हैं. इनमें तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है. लेकिन ये लोगों के लिए सही है, जो ज्यादा नुकसान होने को बर्दाश्त कर लेते हैं. अधेड़ उम्र के लोगों को कुछ राशि ELSS में आवंटित करनी चाहिए और बाकी को सुरक्षित योजनाओं में इंवेस्ट करना चाहिए. NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में 50,000 रुपये तक का निवेश धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त कर छूट के लिए पात्र है. जिनकी सरप्लस रकम ज्यादा है और 25-30 फीसदी से ऊपर के टैक्स ब्रैकेट में हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए.

रिटायरमेंट वाले लोगो के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : जो लोग सेवानिवृत्ति के करीब हैं, उन्हें सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए आवंटित राशि का 60 फीसदी इंवेस्ट करना चाहिए. वो भी EPF में. रिटायरमेंट की कगार पर खड़े लोगों के लिए EPF में जमा करना, सुरक्षित है. इसलिए, निवेश राशि तय करते समय इस सब पर विचार किया जाना चाहिए कि कहां इंवेस्ट करें और कहां न करें.

सभी लोगों को ऊपर बताए गए टिप्स को सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए. सभी योजना टैक्स सेविंग तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए और उनका लक्ष्य भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना होना चाहिए. इसके लिए अलग- अलग स्कीम में इंवेस्ट करना चाहिए. हालांकि हाई रिटर्न देने वाली स्कीम्स में टैक्स लाभ नहीं होते हैं, लेकिन वे लंबे समय में निवेश की वृद्धि में योगदान करते हैं.

पढ़ें : Family Budget Preparation Tips : घर के बजट को संभालने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो

हैदराबाद : वित्तीय वर्ष धीरे- धीरे अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, अब यह सोचने का समय है कि टैक्स के बोझ को कैसे कम किया जाए. हर व्यक्ति जो सैलरी पाता है उसकी तत्काल चिंता टैक्स बचाने के लिए एक अच्छे टैक्स प्लान की होगी. जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे टैक्स प्लानिंग से हम बचत कर सकते हैं. इस रकम को कहीं और निवेश कर सकते हैं. लेकिन निवेश करते समय टैक्स छूट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए. इसे भविष्य में हमारी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाभ भी देने वाला होना चाहिए. आइए देखें कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए.

पूरी बचत को टैक्स सेविंग स्कीम में न लगाएं : अपने पूरे सरप्लस को Tax Saving Scheme में लगाने से हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर आपके पास इंवेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपये हैं. तो आप इसे धारा 80C के तहत योजनाओं में इंवेस्ट कर सकते हैं. लेकिन, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये की कटौती का अनुमान है. इस बात को इंवेस्ट करते समय इस जरूर ध्यान रखे. कटौती योग्य सीमा से ऊपर उपलब्ध राशि को निवेश सहित विविध लाभों वाली अन्य योजनाओं में बदला जा सकता है.

Tax Savings Plans
सावधानी के साथ करें टैक्स सेविंग प्लान

सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : कर्मचारियों को अपने EPF (Employees Provident Fund) के बारे में सोच- समझ कर प्लान बनाना चाहिए. जांचें कि आप EPF के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं और फिर आवश्यक राशि को टैक्स सेविंग स्कीम में बदल दें. इनमें PPF, ELSS, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) शामिल हैं. इनमें सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपये की सीमा तक इंवेस्ट किया जा सकता है. ईएलएसएस को छोड़कर बाकी सभी स्कीमें सुरक्षित हैं.

कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : कम आयु वर्ग के लोग टैक्स बचत के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) में देख सकते हैं. इनमें तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है. लेकिन ये लोगों के लिए सही है, जो ज्यादा नुकसान होने को बर्दाश्त कर लेते हैं. अधेड़ उम्र के लोगों को कुछ राशि ELSS में आवंटित करनी चाहिए और बाकी को सुरक्षित योजनाओं में इंवेस्ट करना चाहिए. NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में 50,000 रुपये तक का निवेश धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त कर छूट के लिए पात्र है. जिनकी सरप्लस रकम ज्यादा है और 25-30 फीसदी से ऊपर के टैक्स ब्रैकेट में हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए.

रिटायरमेंट वाले लोगो के लिए टैक्स सेविंग स्कीम : जो लोग सेवानिवृत्ति के करीब हैं, उन्हें सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए आवंटित राशि का 60 फीसदी इंवेस्ट करना चाहिए. वो भी EPF में. रिटायरमेंट की कगार पर खड़े लोगों के लिए EPF में जमा करना, सुरक्षित है. इसलिए, निवेश राशि तय करते समय इस सब पर विचार किया जाना चाहिए कि कहां इंवेस्ट करें और कहां न करें.

सभी लोगों को ऊपर बताए गए टिप्स को सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए. सभी योजना टैक्स सेविंग तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए और उनका लक्ष्य भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना होना चाहिए. इसके लिए अलग- अलग स्कीम में इंवेस्ट करना चाहिए. हालांकि हाई रिटर्न देने वाली स्कीम्स में टैक्स लाभ नहीं होते हैं, लेकिन वे लंबे समय में निवेश की वृद्धि में योगदान करते हैं.

पढ़ें : Family Budget Preparation Tips : घर के बजट को संभालने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो

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