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Zee Group की चार कंपनियों में निदेशक बनने पर सुभाष चंद्रा और गोयनका पर रोकः SEBI

यह रोक जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय से बनने वाली नयी कंपनी में अहम पद संभालने पर भी लागू रहेगी. पढ़ें पूरी खबर...

Subhash Chandra And Punit Goenka
सुभाष चंद्रा और पुनित गोयनका
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Published : Aug 15, 2023, 10:29 AM IST

Updated : Aug 15, 2023, 10:48 AM IST

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों को अगले आदेश तक समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है. सेबी ने सोमवार को अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया. बता दें, यह रोक जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स (अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के विलय से बनने वाली नयी कंपनी में अहम पद संभालने पर भी लागू रहेगी. गोयनका को प्रस्तावित कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने जी एंटरटेनमेंट के पैसे गैरकानूनी ढंग से दूसरी जगह भेजने के मामले में यह ‘पुष्टि’ आदेश जारी किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच समयबद्ध तरीके से की जाएगी. जो किसी भी स्थिति में आदेश जारी होने से आठ महीने से अधिक नहीं होगी.

इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था. लेकिन अब उस आदेश को संशोधित करते हुए सेबी ने कहा कि यह रोक जी समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने पर लागू होगी. सेबी के अंतरिम आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती दी गई थी. लेकिन चंद्रा और गोयनका को कोई राहत नहीं मिल पाई थी.

सेबी प्रमुख ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश तक चंद्रा और गोयनका को Zee Entertainment, Zee Media Corporation Limited, जी स्टूडियोज लिमिटेड और जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनने या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया है. इन चारों कंपनियों के किसी अन्य कंपनी के साथ विलय या अधिग्रहण से बनने वाली किसी नई कंपनी में भी अहम पद संभालने से रोक दिया गया है.

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(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों को अगले आदेश तक समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है. सेबी ने सोमवार को अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया. बता दें, यह रोक जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स (अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के विलय से बनने वाली नयी कंपनी में अहम पद संभालने पर भी लागू रहेगी. गोयनका को प्रस्तावित कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने जी एंटरटेनमेंट के पैसे गैरकानूनी ढंग से दूसरी जगह भेजने के मामले में यह ‘पुष्टि’ आदेश जारी किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच समयबद्ध तरीके से की जाएगी. जो किसी भी स्थिति में आदेश जारी होने से आठ महीने से अधिक नहीं होगी.

इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था. लेकिन अब उस आदेश को संशोधित करते हुए सेबी ने कहा कि यह रोक जी समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने पर लागू होगी. सेबी के अंतरिम आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती दी गई थी. लेकिन चंद्रा और गोयनका को कोई राहत नहीं मिल पाई थी.

सेबी प्रमुख ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश तक चंद्रा और गोयनका को Zee Entertainment, Zee Media Corporation Limited, जी स्टूडियोज लिमिटेड और जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनने या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया है. इन चारों कंपनियों के किसी अन्य कंपनी के साथ विलय या अधिग्रहण से बनने वाली किसी नई कंपनी में भी अहम पद संभालने से रोक दिया गया है.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 15, 2023, 10:48 AM IST
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