मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों पर कार्रवाई करता है. उन पर जुर्माना लगाता है. हाल ही में आरबीआई ने HSBC Bank पर 1.73 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. दरअसल बैंक पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006 (CIC Rules) के उल्लंघन का आरोप है, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है.
गलत जानकारी देने पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने जांच में पाया कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉपरेशन लिमिटेड (HSBC) बैंक ने चार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को जीरो बकाया वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में गलत जानकारी दी थी. साथ ही बैंक ने अपने एक्सपायर हो चुके क्रेडिट कार्ड की भी गलत जानकारी पेश की थी. ऐसे में बैंक पर कार्रवाई करते हुए रिजर्व बैंक ने 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार एचएसबीसी बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए 31 मार्च, 2021 तक रिजर्व बैंक निगरानी जांच के लिए निरीक्षण किया गया था. इस जांच में यह पता चला था कि बैंक क्रेडिट कार्ड से संबंधित आरबीआई के कई नियमों का पालन नहीं कर रहा है.
1.73 करोड़ रुपये की पेनाल्टी
आरबीआई ने CIC के नियमों की अनदेखी करते हुए सही जानकारी नहीं देने का कारण पूछते हुए HSBC Bank को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. इस पर एचएसबीसी बैंक द्वारा मौखिक और लिखित जवाब और एक व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई नें नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बैंक पर पूरे 1.73 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना बैंक पर नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है और केंद्रीय बैंक का कोई इरादा नहीं है कि वह बैंक के ग्राहकों के साथ लेनदेन पर किसी तरह का हस्तक्षेप करें.
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
बैंक या सहकारी बैकों की तरफ से नियामकीय अनुपालन में किसी भी तरह की चूक होने पर आरबीआई द्वारा पेनाल्टी लगाई जाती है. बैंकों पर लगने वाले इस जुर्माना का कोई भी संबंध खाताधारकों से नहीं होता. ऐसे में ग्राहकों को मिलने वाली किसी भी सुविधा पर इसका कोई असर नहीं होता.
(एजेंसी इनपुट के साथ)