नई दिल्ली: जून का महीना खत्म होने वाला है और अगर आपने अबतक पैन-आधार लिंक नहीं करवाया है, तो जल्दी करें. Pan-Aadhaar Link करवाने की डेडलाइन केवल आज भर ही बची है. अगर आप इस डेडलाइन तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. आप किसी काम में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वैसे भी सरकार पहले ही, इस काम को करने के लिए दो बार समय बढ़ा चुकी है, ऐसे में क्या सरकार फिर एक बार पैन-आधार लिंक की समायावधि बढ़ाएगी, इस बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है.
क्या पैन-आधार लिंक की डेडलाइन बढ़ेगी?
दरअसल सरकार ने पैन-आधार लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का समय तय किया था, लेकिन काफी संख्या में लोगों ने Pan-Aadhaar लिंक नहीं करवाया था, जिसके चलते सरकार ने इस काम की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया. क्या एक बार फिर ये डेडलाइन बढ़ेगी इस पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. लेकिन इन मामलों से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार को डेडलाइन बढ़ानी चाहिए. इसके पीछे एक्सपर्ट ने तर्क दिया है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है, ऐसे में 30 जून को ही पैन को लिंक करने की डेडलाइन समाप्त कर दी जाती है, जिन टैक्सपेयर ने पैन लिंक नहीं किया है. उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. पहले पैन-आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं था लेकिन अब हो गया है. 1 जुलाई 2017 को आवंटित सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है.
पैन-आधार लिंक के लिए देना होगा 1000 रुपये
1000 रुपये जुर्माना देकर आप 30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. जिसमें हाल के समय में बदलाव देखने को मिल रहा है. अब जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन चुनने को मिलेगा. इसमें आपको Late Fee के पेमेंट के लिए 2024-25 असेसमेंट ईयर चुनना है. जो पहले 31 मार्च 2023 के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुना जाता था.
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के नुकसान
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर आपके कई जरूरी काम रूक जाएंगे. आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक के कैश निकालने के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है, वरना फिर आप उतना कैश एक बार में नहीं निकाल पाएंगे. इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन जैसी सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं.