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Show Cause Notice Issued: GST चोरी मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का शोकॉज नोटिस

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने कर चोरी मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. (Show cause notice issued, Online Gaming companies, online gaming app, Show cause notice of Rs 1 lakh crore, GST evasion case)

GST evasion case
कारण बताओ नोटिस जारी
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By PTI

Published : Oct 25, 2023, 12:45 PM IST

नई दिल्ली: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने टैक्स चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming companies) को अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. DGGI एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों का अभी तक कोई डेटा नहीं है.

online gaming app
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां

बता दें, सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है. जीएसटी परिषद ने अगस्त में ये स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस दिए गए हैं.

online gaming app
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां

दरअसल, 21,000 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी के लिए पिछले साल सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को अलग से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था. जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, वहीं केंद्र सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की. वहीं, ड्रीम11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटर को करों के कथित कम भुगतान के लिए पिछले महीने जीएसटी कारण बताओ नोटिस मिला था.

ये भी पढ़ें-

आतिशी ने GST काउंसिल के फैसले का किया विरोध, कहा- ऐसे तो खत्म हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री

नई दिल्ली: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने टैक्स चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming companies) को अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. DGGI एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों का अभी तक कोई डेटा नहीं है.

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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां

बता दें, सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है. जीएसटी परिषद ने अगस्त में ये स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस दिए गए हैं.

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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां

दरअसल, 21,000 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी के लिए पिछले साल सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को अलग से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था. जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, वहीं केंद्र सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की. वहीं, ड्रीम11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटर को करों के कथित कम भुगतान के लिए पिछले महीने जीएसटी कारण बताओ नोटिस मिला था.

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