नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट करने की जरुरत नहीं हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन आज यानी 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही है. अगर आपने अबतक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द करे लें. वरना डेडलाइन खत्म होने पर आईटीआर दाखिल करने पर भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा. यह पेनाल्टी 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की हो सकती है.
कितना भरना होगा जुर्माना
इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 234एफ के तहत जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा. वहीं, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. जुर्माने के साथ आप 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
आईटीआर लेट फाइल न करने के नुकसान
आईटीआर लेट से फाइल करने पर जुर्माना तो भरना ही होगा, इसके अलावा इसके और भी कई नुकसान है. डेडलाइन तक आईटीआर फाइल न करने पर टैक्सपेयर्स को कुछ कटौती के लाभ का दावा करने या गृह संपत्ति के नुकसान के अलावा अन्य नुकसान को समायोजित करने और आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा आईटीआर फाइल न करने पर आपको 6 माह से लेकर 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है. सबसे जरूरी बात लेट से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है.
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📢 Kind Attention 📢
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
A new milestone!
More than 6 crore ITRs have been filed so far (30th July), out of which about 26.76 lakh ITRs have been filed today till 6.30 pm!
We have witnessed more than 1.30 crore successful logins on the e-filing portal till 6.30 pm, today.
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6 करोड़ लोगों ने आईटीआर किया फाइल
वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं. यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई 2022 तक फाइल किए गए ITR के आंकड़ों को पार कर गई है. इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, '30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को दाखिल किए गए.’ विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं की लगातार मदद की जा रही है.