नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. लेकिन इस डेडलाइन के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है, इसे विलंबित आईटीआर (Belated ITRs) कहा जाएगा. इस विलंबित आईटीआर को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है.
हालांकि आईटीआर लेट फाइल की एक कीमत चुकानी पड़ेगी. जुर्माने के रुप में. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. वहीं, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का फाइन भरना होगा.
जिस व्यक्ति ने आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी है, उसे जुर्माने के अलावा और भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, खासकर टैक्स पेयर को. जो लोग टैक्स भरते हैं उन पर इनकम टैक्स के नियम की धारा 234A, B या C के तहत दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाया जाएगा. कर के अलावा, देर से आईटीआर फाइल करने पर 1 प्रतिशत प्रति माह या उसके हिस्से का ब्याज और एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक पर अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज लिया जाएगा, लेट से आईटीआर फाइल करने की तारीख तक.
अगर आयकर रिफंड देय है, तो वह केवल तभी देय होगा जब आईटीआर दाखिल और वेरिफाई किया गया हो. हालांकि, विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर आयकर रिटर्न पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाता है तो इसके अन्य परिणाम भी होते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार "अगर किसी व्यक्ति ने अपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो मूल्यांकन अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन कर सकता है, जिसके बाद आय की कम रिपोर्टिंग के मामले में देय कर का 50 फीसदी या आय की गलत जानकारी देने के मामले में देय कर का 200 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकता है.
कर निर्धारण अधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए मुकदमा चलाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 276CC के तहत नोटिस भी जारी कर सकता है, और कारावास की अवधि कम नहीं होगी. 3 महीने, लेकिन जुर्माने के साथ इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है. और कठोर कारावास के मामलों में, यह 6 महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जुर्माने के साथ 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है.