नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 37ए के तहत एक निजी फर्म की 305.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने जॉय अलुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष जॉय अलुकास वर्गीज की संपत्ति कुर्क की है. शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मामला हवाला चैनलों के माध्यम से भारत से दुबई में भारी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करने से संबंधित है. जिसमें कथित तौर पर जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किया गया था.
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संलग्न संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां (81.54 करोड़ रुपये मूल्य) शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, 3 बैंक खाते (91.22 लाख रुपये मूल्य), 3 सावधि जमा (5.58 करोड़ रुपये मूल्य) और जॉय अलुक्कास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मूल्य 217.81 करोड़ रुपये) के शेयर शामिल हैं. ईडी ने इससे पहले 22 फरवरी, 2023 को जॉय अलुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और कंपनी के निदेशक के आवासीय परिसर सहित जॉय अलुक्कास समूह के 5 परिसरों की तलाशी ली थी.
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बयान में कहा गया है कि सर्च के दौरान उनके आधिकारिक दस्तावेजों, मेल और कर्मचारियों से साक्ष्य एकत्र किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से हवाला लेनदेन में जॉय अलुकास की सक्रिय भागीदारी साबित करते थे. इन राशियों को बाद में जॉय अलुकास ज्वैलरी एलएलसी, दुबई में निवेश किया गया था. ईडी मामले में आगे की जांच कर रही है. इस मामले में फिलहाल किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही आगे की जांच के बारे में जानकारी साझा करेंगे.
(एएनआई)