ETV Bharat / business

दीवाली पर खुशी-खुशी लिया गिफ्ट, अब उतनी ही खुशी से भरिए टैक्स, वरना पड़ेगा भारी

दिवाली के समय तोहफा लेना-देना काफी आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन पर टैक्स भी भरना पड़ता है. जानें दिवाली पर मिले किन गिफ्ट पर देना होगा टैक्स. पढ़ें पूरी खबर...(Diwali 2023, Diwali Gifts, Diwlai surprise, Diwali Gifts Tax Rules, income tax, income tax exemption, tax on gifts)

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 13, 2023, 11:12 AM IST

नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार चल रहा है. त्योहार के दौरान गिफ्ट्स लेने देने का परंपरा काफी समय से चली आ रहा है. ऐसे में आपको ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये तोहफे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. गिफ्ट में मिले सामान और पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपको किन चीजों पर टैक्स देना पड़ सकता है और कहां आप छूट का लाभ उठा सकते हैं.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

तोहफे लेने पर 50 हजार रुपये देना पड़ेगा
एक फाइनेंसियल ईयर के अंदर आप 50 हजार रुपये तक के तोहफा ले सकते हैं, जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इससे ऊपर का लेते है तो आपको तोहफों पर स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा. इसमें आपको मिले गिफ्ट यानी की कैश और सामान का मूल्य जोड़ा जाता है. इसके बाद कुल मूल्य का टैक्स लगाया जाता है. अगर तोहफे में मिले सामानों और कैश 50 हजार रुपये से कम है तो आप पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

इनसे मिले गिफ्ट पर जुर्माना माफ
अगर आपको सगे-संबंधी से कोई तोहफा मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. भले ही ये रकम 50 हजार रुपये से अधिक ही क्यों ना हो. ये भी जानना जरूरी है कि कौन से रिश्तेदार से मिले गिफ्ट आपको टैक्स से बचा सकता है. इसमें माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी और नाना-नानी, दादा-दादी आते हैं.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

गिफ्ट छिपाना पड़ सकता भारी
अगर आप कोई महंगा सामान या गिफ्ट लेते है और उसे सरकार से छिपाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. सरकार से छिपाए गए गिफ्ट पर 2000 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स भरते वक्त सरकार को मिले गिफ्ट की जानकारी दें दे. अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आने वाले समय में किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे.

ये भी पढ़ें-

नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार चल रहा है. त्योहार के दौरान गिफ्ट्स लेने देने का परंपरा काफी समय से चली आ रहा है. ऐसे में आपको ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये तोहफे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. गिफ्ट में मिले सामान और पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपको किन चीजों पर टैक्स देना पड़ सकता है और कहां आप छूट का लाभ उठा सकते हैं.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

तोहफे लेने पर 50 हजार रुपये देना पड़ेगा
एक फाइनेंसियल ईयर के अंदर आप 50 हजार रुपये तक के तोहफा ले सकते हैं, जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इससे ऊपर का लेते है तो आपको तोहफों पर स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा. इसमें आपको मिले गिफ्ट यानी की कैश और सामान का मूल्य जोड़ा जाता है. इसके बाद कुल मूल्य का टैक्स लगाया जाता है. अगर तोहफे में मिले सामानों और कैश 50 हजार रुपये से कम है तो आप पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

इनसे मिले गिफ्ट पर जुर्माना माफ
अगर आपको सगे-संबंधी से कोई तोहफा मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. भले ही ये रकम 50 हजार रुपये से अधिक ही क्यों ना हो. ये भी जानना जरूरी है कि कौन से रिश्तेदार से मिले गिफ्ट आपको टैक्स से बचा सकता है. इसमें माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी और नाना-नानी, दादा-दादी आते हैं.

tax on gifts
गिफ्ट्स पर टैक्स

गिफ्ट छिपाना पड़ सकता भारी
अगर आप कोई महंगा सामान या गिफ्ट लेते है और उसे सरकार से छिपाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. सरकार से छिपाए गए गिफ्ट पर 2000 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स भरते वक्त सरकार को मिले गिफ्ट की जानकारी दें दे. अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आने वाले समय में किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे.

ये भी पढ़ें-

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.