नई दिल्ली: दिवाली का त्योहार चल रहा है. त्योहार के दौरान गिफ्ट्स लेने देने का परंपरा काफी समय से चली आ रहा है. ऐसे में आपको ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये तोहफे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. गिफ्ट में मिले सामान और पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपको किन चीजों पर टैक्स देना पड़ सकता है और कहां आप छूट का लाभ उठा सकते हैं.
तोहफे लेने पर 50 हजार रुपये देना पड़ेगा
एक फाइनेंसियल ईयर के अंदर आप 50 हजार रुपये तक के तोहफा ले सकते हैं, जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इससे ऊपर का लेते है तो आपको तोहफों पर स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा. इसमें आपको मिले गिफ्ट यानी की कैश और सामान का मूल्य जोड़ा जाता है. इसके बाद कुल मूल्य का टैक्स लगाया जाता है. अगर तोहफे में मिले सामानों और कैश 50 हजार रुपये से कम है तो आप पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.
इनसे मिले गिफ्ट पर जुर्माना माफ
अगर आपको सगे-संबंधी से कोई तोहफा मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. भले ही ये रकम 50 हजार रुपये से अधिक ही क्यों ना हो. ये भी जानना जरूरी है कि कौन से रिश्तेदार से मिले गिफ्ट आपको टैक्स से बचा सकता है. इसमें माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी और नाना-नानी, दादा-दादी आते हैं.
गिफ्ट छिपाना पड़ सकता भारी
अगर आप कोई महंगा सामान या गिफ्ट लेते है और उसे सरकार से छिपाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. सरकार से छिपाए गए गिफ्ट पर 2000 फीसदी तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स भरते वक्त सरकार को मिले गिफ्ट की जानकारी दें दे. अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आने वाले समय में किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे.