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Aadhaar-Pan News: मुफ्त में आधार अपडेट करने का आखिरी मौका, पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन भी नजदीक - Aadhaar pan Card Link deadline

अगर आपने अब तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया तो जल्द करवा लें, आज अपडेट करने का लास्ट डेट हैं. इसके अलावा Pan-Aadhaar लिंक करवाने के लिए भी आखिरी समयसीमा इस माह के अंत तक है. इस रिपोर्ट में जानें आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े जरूरी अपडेट, पढ़ें पूरी खबर...

Aadhaar- Pan News
आधार कार्ड न्यूज
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Published : Jun 14, 2023, 1:38 PM IST

नई दिल्ली: अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और वह दस साल पुराना हो गया है या 10 सालों में एक बार भी आपने उसे अपडेट नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए है. कुछ साल पहले तक आधार को अपडेट करना जरूरी नहीं था. लेकिन अब सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य बना दिया है. फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की आज यानी 14 जून को लास्ट डेट हैं. इसके बाद अगर आप आधार अपडेट करवाते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इसलिए अगर आपने अब तक आधार अपडेट नहीं करवाया तो जल्दी करें. आइए जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री में आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं...

ऐसे करें आधार अपडेट
आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले पहचान पत्र (वोटर आईडी) और एड्रेस प्रूप को फोन में स्कैन कर लें. इसके बाद UIDAI की वेबसाइट पर जाएं. यहां आधार अपडेट करने के ऑप्शन को चुनें. इसके बाद Aadhaar नबंर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें. फिर Document Update पर क्लिक करें और वेरिफाई करें. अब नीचे ड्रॉप लिस्ट से ID Proof और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करें. अब सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा. रिक्वेस्ट नंबर से आप अपडेट का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे. इसके कुछ दिनों बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा.

Aadhaar- Pan News
पैन-आधार लिंक करवाना अनिवार्य (कॉन्सेप्ट इमेज)

आधार-पैन लिंक करवाने की डेडलाइन 30 जून
वहीं, दूसरी तरफ आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारिख भी 30 जून तक ही है. अगर आपने ये काम भी नहीं किया है तो जल्द कर लें. वरना बाद में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और इससे जुड़े काम बाधित हो सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार 1 जुलाई 2017 को आवंटित सभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. पहले इस काम के लिए 31 मार्च 2023 डेडलाइ तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया. हालांकि अभी पैन- आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

पैन कार्ड इनवैलिड होने पर होगा ये नुकसान
30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाने से आपका Pan Card इनवैलिट हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आपको भारी वित्तिय आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. बिना पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. बैंक से 50 हजार रुपये से अधिक कैश निकालने के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी है. इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन जैसी सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं.

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नई दिल्ली: अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और वह दस साल पुराना हो गया है या 10 सालों में एक बार भी आपने उसे अपडेट नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए है. कुछ साल पहले तक आधार को अपडेट करना जरूरी नहीं था. लेकिन अब सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य बना दिया है. फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की आज यानी 14 जून को लास्ट डेट हैं. इसके बाद अगर आप आधार अपडेट करवाते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इसलिए अगर आपने अब तक आधार अपडेट नहीं करवाया तो जल्दी करें. आइए जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री में आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं...

ऐसे करें आधार अपडेट
आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले पहचान पत्र (वोटर आईडी) और एड्रेस प्रूप को फोन में स्कैन कर लें. इसके बाद UIDAI की वेबसाइट पर जाएं. यहां आधार अपडेट करने के ऑप्शन को चुनें. इसके बाद Aadhaar नबंर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें. फिर Document Update पर क्लिक करें और वेरिफाई करें. अब नीचे ड्रॉप लिस्ट से ID Proof और एड्रेस प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करें. अब सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा. रिक्वेस्ट नंबर से आप अपडेट का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे. इसके कुछ दिनों बाद आपका आधार अपडेट हो जाएगा.

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पैन-आधार लिंक करवाना अनिवार्य (कॉन्सेप्ट इमेज)

आधार-पैन लिंक करवाने की डेडलाइन 30 जून
वहीं, दूसरी तरफ आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारिख भी 30 जून तक ही है. अगर आपने ये काम भी नहीं किया है तो जल्द कर लें. वरना बाद में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और इससे जुड़े काम बाधित हो सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार 1 जुलाई 2017 को आवंटित सभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. पहले इस काम के लिए 31 मार्च 2023 डेडलाइ तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया. हालांकि अभी पैन- आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

पैन कार्ड इनवैलिड होने पर होगा ये नुकसान
30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाने से आपका Pan Card इनवैलिट हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आपको भारी वित्तिय आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. बिना पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. बैंक से 50 हजार रुपये से अधिक कैश निकालने के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी है. इसके अलावा टैक्स बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन जैसी सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं.

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