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आरबीआई ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक(Bandhan Bank) को सरकारी कामकाज से संबंधित लेनदेन की सुविधा देने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है. बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि इससे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में मदद मिलेगी.

आरबीआई ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया
आरबीआई ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया
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Published : Nov 1, 2021, 5:46 PM IST

कोलकाता: बंधन बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी कामकाज से संबंधित लेनदेन की सुविधा देने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है. बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि आरबीआई के फैसले से बंधन बैंक को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में मदद मिलेगी.
यह घोषणा आरबीआई के उस दिशानिर्देश के कुछ महीनों बाद हुई, जिसमें सरकारी कामकाज के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया गया था. बैंक ने एक बयान में कहा कि इसके साथ बंधन बैंक कुछ अन्य निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों के साथ आरबीआई के एजेंसी बैंकों की सूची में शामिल हो गया.

ये भी पढ़े- फेडरल रिजर्व की बैठक, वृहद आंकड़ों, तिमाही नतीजों से तय होगी बाजार की दिशा : विश्लेषक

एजेंसी बैंक के रूप में, बंधन बैंक सरकारी करों के संग्रह, और राजस्व प्राप्तियों जैसे जीएसटी और वैट, स्टांप शुल्क का संग्रह, और केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से पेंशन भुगतान से संबंधित लेनदेन को संभाल सकेगा।
(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता: बंधन बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी कामकाज से संबंधित लेनदेन की सुविधा देने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है. बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि आरबीआई के फैसले से बंधन बैंक को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में मदद मिलेगी.
यह घोषणा आरबीआई के उस दिशानिर्देश के कुछ महीनों बाद हुई, जिसमें सरकारी कामकाज के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया गया था. बैंक ने एक बयान में कहा कि इसके साथ बंधन बैंक कुछ अन्य निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों के साथ आरबीआई के एजेंसी बैंकों की सूची में शामिल हो गया.

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एजेंसी बैंक के रूप में, बंधन बैंक सरकारी करों के संग्रह, और राजस्व प्राप्तियों जैसे जीएसटी और वैट, स्टांप शुल्क का संग्रह, और केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से पेंशन भुगतान से संबंधित लेनदेन को संभाल सकेगा।
(पीटीआई-भाषा)

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