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पोंजी जमा योजनाओं को रोकने के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी - अरूण जेटली

निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को लागू करने की दी मंजूरी.

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Published : Feb 20, 2019, 10:47 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है.

लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था. लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.

  • The Union Cabinet approved today the Promulgation of the Banning of the Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019; For full details, please log on to: https://t.co/BCfkPCE31x

    — Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 19, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.
(भाषा)
पढ़ें : सरकार ने अब तक विनिवेश से जुटाए 53,558 करोड़ रुपये, 80 हजार करोड़ जुटाने का है लक्ष्य

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है.

लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था. लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.

  • The Union Cabinet approved today the Promulgation of the Banning of the Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019; For full details, please log on to: https://t.co/BCfkPCE31x

    — Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 19, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.
(भाषा)
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निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को लागू करने की दी मंजूरी.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है.



लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था. लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका.



केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.



मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.


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