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सेबी ने सरकार को पीएनबी में खुली पेशकश से छूट दी - पीएनबी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से आवेदन देकर अधिग्रहण नियमन के तहत जरूरी खुली पेशकश से छूट देने की मांग की थी.

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Published : Mar 28, 2019, 8:36 AM IST

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सरकार को पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों के लिये खुली पेशकश लाने से छूट दे दी. हालांकि, नियामक ने पूंजी डाले जाने के बाद बैंक में गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता में कटौती का निर्देश दिया.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से आवेदन देकर अधिग्रहण नियमन के तहत जरूरी खुली पेशकश से छूट देने की मांग की थी. बैंक में पूंजी डाले जाने के बाद सरकार को तरजीही आधार पर 80.2 करोड़ शेयर के आबंटन के बाद बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 5.19 प्रतिशत बढ़कर 75.41 प्रतिशत हो जाएगी.

सेबी नियमों के तहत अगर किसी इकाई की हिस्सेदारी एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे खुली पेशकश करने की आवश्यकता होती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण से बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव केवल उन शेयरों की संख्या में होगा जो सरकार के पास है.

यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गयी है. इसमें बैंक द्वारा गैर-सार्वजनिक हिस्सेदारी 75.41 प्रतिशत से घटाकर नीचे लाना शामिल है. सूचीबद्ध कंपनियों के लिये जरूरी है कि कम-से-कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हो.
ये भी पढ़ें : बीएसएनएल ने अंडमान, लक्षद्वीप में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ह्यूजेस को 40 करोड़ का ठेका दिया

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सरकार को पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों के लिये खुली पेशकश लाने से छूट दे दी. हालांकि, नियामक ने पूंजी डाले जाने के बाद बैंक में गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता में कटौती का निर्देश दिया.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से आवेदन देकर अधिग्रहण नियमन के तहत जरूरी खुली पेशकश से छूट देने की मांग की थी. बैंक में पूंजी डाले जाने के बाद सरकार को तरजीही आधार पर 80.2 करोड़ शेयर के आबंटन के बाद बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 5.19 प्रतिशत बढ़कर 75.41 प्रतिशत हो जाएगी.

सेबी नियमों के तहत अगर किसी इकाई की हिस्सेदारी एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे खुली पेशकश करने की आवश्यकता होती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण से बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव केवल उन शेयरों की संख्या में होगा जो सरकार के पास है.

यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गयी है. इसमें बैंक द्वारा गैर-सार्वजनिक हिस्सेदारी 75.41 प्रतिशत से घटाकर नीचे लाना शामिल है. सूचीबद्ध कंपनियों के लिये जरूरी है कि कम-से-कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हो.
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नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सरकार को पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों के लिये खुली पेशकश लाने से छूट दे दी. हालांकि, नियामक ने पूंजी डाले जाने के बाद बैंक में गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता में कटौती का निर्देश दिया.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से आवेदन देकर अधिग्रहण नियमन के तहत जरूरी खुली पेशकश से छूट देने की मांग की थी. बैंक में पूंजी डाले जाने के बाद सरकार को तरजीही आधार पर 80.2 करोड़ शेयर के आबंटन के बाद बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 5.19 प्रतिशत बढ़कर 75.41 प्रतिशत हो जाएगी.

सेबी नियमों के तहत अगर किसी इकाई की हिस्सेदारी एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे खुली पेशकश करने की आवश्यकता होती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण से बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव केवल उन शेयरों की संख्या में होगा जो सरकार के पास है.

यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गयी है. इसमें बैंक द्वारा गैर-सार्वजनिक हिस्सेदारी 75.41 प्रतिशत से घटाकर नीचे लाना शामिल है. सूचीबद्ध कंपनियों के लिये जरूरी है कि कम-से-कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी हो.

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