ETV Bharat / business

रिजर्व बैंक ने ATM, CVV, एक्सपायरी नंबर को लेकर जारी किया नया नियम, पढ़ें खबर

किसी भी तरह के फर्जीवाड़े और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह नियम जारी किया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेमेंट गेटवे कंपनियों (जिन कंपनियों के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है) के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है.

रिजर्व बैंक ने ATM, CVV, एक्सपायरी नंबर को लेकर जारी किया नया नियम
रिजर्व बैंक ने ATM, CVV, एक्सपायरी नंबर को लेकर जारी किया नया नियम
author img

By

Published : Aug 23, 2021, 1:03 PM IST

Updated : Aug 23, 2021, 1:24 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक जरूरी नियम जारी किया है. जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने कार्ड नंबर याद रखने पड़ेंगे. इसके साथ-साथ कार्ड के पीछे लिखे तीन अंकों के सीवीवी(CVV) को भी याद रखना होगा.

देश के अग्रणी बैंक आरबीआई ने डाटा स्टोरेज पॉलिसी के तहत नया नियम जारी किया है. बता दें, यह नियम कार्ड धारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है. डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के 16 अंक महत्वपूर्ण होते हैं. इसके साथ में सीवीवी और एक्सपायरी भी नंबर भी जरूरी होते हैं. साइबर क्रिमिनल इन्हीं नंबरों से सबसे अधिक फर्जीवाड़ा करते हैं.

बता दें, किसी भी तरह के फर्जीवाड़े और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह नियम जारी किया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेमेंट गेटवे कंपनियों (जिन कंपनियों के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है) के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. जिसमें ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने सर्वर पर स्टोर करने की अनुमति मांगी गई थी. इन कंपनियों में एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हैं.

पढ़ें: ईपीएफओ में जून में 12.83 लाख नये सदस्य शामिल हुए

RBI के नए नियम के मुताबिक अगले वर्ष से ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पूरा 16 नंबर लिखना पड़ेगा. साथ में सीवीवी और एक्सपायरी की भी जानकारी देनी होगी.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक जरूरी नियम जारी किया है. जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने कार्ड नंबर याद रखने पड़ेंगे. इसके साथ-साथ कार्ड के पीछे लिखे तीन अंकों के सीवीवी(CVV) को भी याद रखना होगा.

देश के अग्रणी बैंक आरबीआई ने डाटा स्टोरेज पॉलिसी के तहत नया नियम जारी किया है. बता दें, यह नियम कार्ड धारकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है. डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के 16 अंक महत्वपूर्ण होते हैं. इसके साथ में सीवीवी और एक्सपायरी भी नंबर भी जरूरी होते हैं. साइबर क्रिमिनल इन्हीं नंबरों से सबसे अधिक फर्जीवाड़ा करते हैं.

बता दें, किसी भी तरह के फर्जीवाड़े और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह नियम जारी किया है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेमेंट गेटवे कंपनियों (जिन कंपनियों के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है) के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. जिसमें ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने सर्वर पर स्टोर करने की अनुमति मांगी गई थी. इन कंपनियों में एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हैं.

पढ़ें: ईपीएफओ में जून में 12.83 लाख नये सदस्य शामिल हुए

RBI के नए नियम के मुताबिक अगले वर्ष से ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पूरा 16 नंबर लिखना पड़ेगा. साथ में सीवीवी और एक्सपायरी की भी जानकारी देनी होगी.

Last Updated : Aug 23, 2021, 1:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.