मुंबई: रिजर्व बैंक ने बड़ी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) से उपयुक्त योग्यता के साथ एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करने को कहा है.
केन्द्रीय बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति आकार वाली एनबीएफसी से कहा है कि वह निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ निर्धारित कार्यकाल के साथ एक मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति करें.
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रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि ऋण उपलब्धता के मामले में एनबीएफसी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को देखते हुये जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि सीआरओ एनबीएफसी में एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिये और उसका अनुभव, योग्यता एवं पात्रता पर्याप्त होनी चाहिये. केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि यदि एनबीएफसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है तो इस संबंध में शेयर बाजारों को भी जानकारी दी जानी चाहिये.