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छात्रों को झटका, कोचिंग क्लास की फीस पर लगता रहेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

गुंटूर स्थित कोचिंग संस्थान द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना फैसला सुनाते हुए अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि कोई भी संस्थान जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हों, उन्हें जीएसटी में छूट है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट है और इसके दायरे में कोचिंग सेंटर नहीं आते हैं.

अब छात्रों से भी टैक्‍स वसूलेगी सरकार, कोचिंग क्लास की फीस पर लगता रहेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
अब छात्रों से भी टैक्‍स वसूलेगी सरकार, कोचिंग क्लास की फीस पर लगता रहेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
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Published : Aug 10, 2020, 3:34 PM IST

हैदराबाद: कोचिंग संस्थानों के छात्र फीस, आवास और मेस शुल्क पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर का भुगतान करना जारी रखेंगे. आंध्र प्रदेश पीठ अथॉरिटी एडवांस रूलिंग द्वारा एक नए फैसले के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारियों की ट्यूशन दे रहे कोचिंग सेटरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा.

चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग प्रदान करने वाला मास्टर माइंड्स नामक गुंटूर स्थित कोचिंग संस्थान द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना फैसला सुनाते हुए अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि कोई भी संस्थान जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हों, उन्हें जीएसटी में छूट है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट है और इसके दायरे में कोचिंग सेंटर नहीं हैं. शैक्षणिक संस्थानों में प्री-स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थान शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- मशीन से धान की रोपाई 25 फीसदी बढ़ी, कोरोना ने दिखाई किसानों को नई राह

वर्तमान कर व्यवस्था के तहत सरकार ने कोर शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है. इनमें पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा शामिल है.

अन्य शैक्षणिक सेवाएं 18 प्रतिशत जीएसटी लेते रहेंगी. शिक्षा सेवाओं से परे कुछ इनपुट सेवाओं जैसे कैंटीन, मरम्मत और रखरखाव पर भी जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है.

एएआर ने कहा कि जीएसटी से छूट उन्हीं संस्थानों को मिल सकती है जिनकी डिग्री कानूनी प्रावधानों के हिसाब से मान्य है. कोचिंग क्लास के पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है और वे कोई परीक्षा नहीं लेते, न ही छात्रों को योग्यता हासिल करने में मदद करते हैं.

इस पर नौ फीसद सीजीएसटी और नौ फीसद एसजीएसटी देय होगा. आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग सेंटर भी शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, इसलिए वे जीएसटी से मुक्त हैं. लेकिन एएआर ने यह तर्क नहीं माना.

एएआर ने यह भी बताया कि मास्टर माइंड्स जैसे संस्थान एक समान पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय सीए और आईसीडब्ल्यूए के उम्मीदवारों के लिए शुल्क और विकल्पों की विभिन्न संरचनाओं के साथ कोचिंग और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विविधता प्रदान कर रहे हैं.

एएआर ने कहा कि आवेदक (मास्टर माइंड्स) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शैक्षिक संस्थान को दी गई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं.

एएआर सत्तारूढ़ पिछले आदेशों के अनुरूप है जो देश में निजी कोचिंग संस्थानों को जीएसटी छूट का लाभ उठाने से रोकते हैं. इससे पहले 2018 में एएआर की महाराष्ट्र पीठ ने फैसला सुनाया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए ट्यूशन प्रदान करने वाले कोचिंग सेंटर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.

पिछले साल प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोचिंग सेंटरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने या कम से कम टैक्स स्लैब को कम करने की मांग की थी ताकि लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को कोचिंग सेंटर के रूप में लाखों रुपये का भुगतान करने के लिए कुछ वित्तीय राहत प्रदान की जा सके.

एक अनुमान के अनुसार 50 लाख से अधिक छात्र और नौकरी चाहने वाले गेट, नीट, जेईई, सिविल सेवा परीक्षाओं आदि की परीक्षा लिखते हैं और उनमें से लगभग आधे तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में शामिल होते हैं.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

हैदराबाद: कोचिंग संस्थानों के छात्र फीस, आवास और मेस शुल्क पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर का भुगतान करना जारी रखेंगे. आंध्र प्रदेश पीठ अथॉरिटी एडवांस रूलिंग द्वारा एक नए फैसले के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारियों की ट्यूशन दे रहे कोचिंग सेटरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा.

चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग प्रदान करने वाला मास्टर माइंड्स नामक गुंटूर स्थित कोचिंग संस्थान द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना फैसला सुनाते हुए अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि कोई भी संस्थान जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हों, उन्हें जीएसटी में छूट है, लेकिन उसकी परिभाषा स्पष्ट है और इसके दायरे में कोचिंग सेंटर नहीं हैं. शैक्षणिक संस्थानों में प्री-स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थान शामिल हैं.

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वर्तमान कर व्यवस्था के तहत सरकार ने कोर शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया है. इनमें पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा शामिल है.

अन्य शैक्षणिक सेवाएं 18 प्रतिशत जीएसटी लेते रहेंगी. शिक्षा सेवाओं से परे कुछ इनपुट सेवाओं जैसे कैंटीन, मरम्मत और रखरखाव पर भी जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है.

एएआर ने कहा कि जीएसटी से छूट उन्हीं संस्थानों को मिल सकती है जिनकी डिग्री कानूनी प्रावधानों के हिसाब से मान्य है. कोचिंग क्लास के पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है और वे कोई परीक्षा नहीं लेते, न ही छात्रों को योग्यता हासिल करने में मदद करते हैं.

इस पर नौ फीसद सीजीएसटी और नौ फीसद एसजीएसटी देय होगा. आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग सेंटर भी शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, इसलिए वे जीएसटी से मुक्त हैं. लेकिन एएआर ने यह तर्क नहीं माना.

एएआर ने यह भी बताया कि मास्टर माइंड्स जैसे संस्थान एक समान पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय सीए और आईसीडब्ल्यूए के उम्मीदवारों के लिए शुल्क और विकल्पों की विभिन्न संरचनाओं के साथ कोचिंग और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विविधता प्रदान कर रहे हैं.

एएआर ने कहा कि आवेदक (मास्टर माइंड्स) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शैक्षिक संस्थान को दी गई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं.

एएआर सत्तारूढ़ पिछले आदेशों के अनुरूप है जो देश में निजी कोचिंग संस्थानों को जीएसटी छूट का लाभ उठाने से रोकते हैं. इससे पहले 2018 में एएआर की महाराष्ट्र पीठ ने फैसला सुनाया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए ट्यूशन प्रदान करने वाले कोचिंग सेंटर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं.

पिछले साल प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोचिंग सेंटरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटाने या कम से कम टैक्स स्लैब को कम करने की मांग की थी ताकि लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को कोचिंग सेंटर के रूप में लाखों रुपये का भुगतान करने के लिए कुछ वित्तीय राहत प्रदान की जा सके.

एक अनुमान के अनुसार 50 लाख से अधिक छात्र और नौकरी चाहने वाले गेट, नीट, जेईई, सिविल सेवा परीक्षाओं आदि की परीक्षा लिखते हैं और उनमें से लगभग आधे तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में शामिल होते हैं.

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

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