नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मासिक जीएसटी रिटर्न भरने की नयी प्रणाली अक्टूबर से शुरू की जाएगी.
इस प्रणाली का क्रियान्वयन निर्धारित समय से तीन महीना पीछे चल रहा है. मंत्रालय ने जीएसटी परिषद द्वारा दी गयी समयसीमा के अनुसार शुरू में नई रिटर्न प्रणानी जुलाई से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा था.
मंत्रालय ने जीएसटी विवरण प्रस्तुत करने के नए प्रारूप लागू करने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा मासिक संक्षिप्त रिटर्न जीएसटीआर-3बी जनवरी 2020 से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. उसके बाद एक नया फार्म जीएसटी आरईटी-01 दाखिल करना होगा.
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कंपनियां नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (एएनएक्स-1 और एएनएक्स-2) जुलाई से सितंबर, 2019 तक तीन महीने के लिये परीक्षण आधार पर उपयोग कर सकेंगी. इससे उन्हें प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी.
मंत्रालय ने कहा, "अक्टूबर 2019 के बाद जीएसटी एएनएक्स-1 (बाह्य आपूर्ति ब्योरा) को अनिवार्य किया जाएगा और फार्म जीएसटीआर-1 का स्थान जीएसटी एएनएक्स-1 लेगा."