ETV Bharat / business

जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने में देरी के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये तय

सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा. अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न लगेगा.

जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने में देरी के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये तय
जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने में देरी के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये तय
author img

By

Published : Jul 3, 2020, 8:36 PM IST

नई दिल्ली: मासिक और तिमाही बिक्री रिटर्न तथा कर भुगतान फार्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न नियत किया गया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा, "जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिये सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिये जीएसटीआर-3बी फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है. हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इस अवधि की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए."

सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा.

ये भी पढ़ें: टमाटर हुआ लाल, दिल्ली में 70 रुपये किलो हुआ भाव

अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न लगेगा. लेकिन इसके लिये जरूरी है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दी जानी चाहिये.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: मासिक और तिमाही बिक्री रिटर्न तथा कर भुगतान फार्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न नियत किया गया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा, "जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिये सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिये जीएसटीआर-3बी फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है. हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इस अवधि की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए."

सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा.

ये भी पढ़ें: टमाटर हुआ लाल, दिल्ली में 70 रुपये किलो हुआ भाव

अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न लगेगा. लेकिन इसके लिये जरूरी है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दी जानी चाहिये.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.