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रीयल एस्टेट क्षेत्र पर जीएसटी के नए कर ढांचे की अनुपालन योजना को जीएसटी परिषद की मंजूरी

जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी.

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Published : Mar 19, 2019, 3:27 PM IST

Updated : Mar 19, 2019, 8:57 PM IST

नई दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा."

जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी. नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.

जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी. पांडे ने कहा कि नयी आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी.
(भाषा)
पढ़ें : अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पहला भारतीय बजट वाहक सदस्य बना स्पाइसजेट

नई दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा."

जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी. नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.

जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी. पांडे ने कहा कि नयी आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी.
(भाषा)
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नई दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा."

जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी. नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.

जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी. पांडे ने कहा कि नयी आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी.

(भाषा)


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Last Updated : Mar 19, 2019, 8:57 PM IST
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