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सरकार ने कंपनियों के गठन संबंधी नियमों में संशोधन किया - Ministry of Corporate Affairs

अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों का मकसद कंपनियों के गठन के समय उनके नामों को मंजूरी में चीजों को अधिक स्पष्ट करने, एकरूपता लाने या पारदर्शिता लाना है.

सरकार ने कंपनियों के गठन संबंधी नियमों में संशोधन किया
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Published : May 15, 2019, 11:13 PM IST

नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों की स्थापना से संबंधित नियमों में संशोधन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इसके पीछे मकसद कंपनियों के नाम के चयन में अधिक स्पष्टतता और एकरूपता लाना है. मंत्रालय ने कंपनी (गठन) नियम, 2014 में बदलाव किया है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि ऐसे मामले सामने आए हैं जबकि कंपनियों के उनके नाम के पंजीकरण के आवेदनों को कई कारणों मसलन ट्रेडमार्क से जुड़े मुद्दे या प्रस्तावित नाम बेहद सामान्य होने की वजह से खारिज कर दिया गया.

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अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों का मकसद कंपनियों के गठन के समय उनके नामों को मंजूरी में चीजों को अधिक स्पष्ट करने, एकरूपता लाने या पारदर्शिता लाना है.

नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों की स्थापना से संबंधित नियमों में संशोधन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इसके पीछे मकसद कंपनियों के नाम के चयन में अधिक स्पष्टतता और एकरूपता लाना है. मंत्रालय ने कंपनी (गठन) नियम, 2014 में बदलाव किया है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि ऐसे मामले सामने आए हैं जबकि कंपनियों के उनके नाम के पंजीकरण के आवेदनों को कई कारणों मसलन ट्रेडमार्क से जुड़े मुद्दे या प्रस्तावित नाम बेहद सामान्य होने की वजह से खारिज कर दिया गया.

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अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों का मकसद कंपनियों के गठन के समय उनके नामों को मंजूरी में चीजों को अधिक स्पष्ट करने, एकरूपता लाने या पारदर्शिता लाना है.

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सरकार ने कंपनियों के गठन संबंधी नियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों की स्थापना से संबंधित नियमों में संशोधन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि इसके पीछे मकसद कंपनियों के नाम के चयन में अधिक स्पष्टतता और एकरूपता लाना है. 

मंत्रालय ने कंपनी (गठन) नियम, 2014 में बदलाव किया है. 

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि ऐसे मामले सामने आए हैं जबकि कंपनियों के उनके नाम के पंजीकरण के आवेदनों को कई कारणों मसलन ट्रेडमार्क से जुड़े मुद्दे या प्रस्तावित नाम बेहद सामान्य होने की वजह से खारिज कर दिया गया. 

अधिकारी ने कहा कि इन बदलावों का मकसद कंपनियों के गठन के समय उनके नामों को मंजूरी में चीजों को अधिक स्पष्ट करने, एकरूपता लाने या पारदर्शिता लाना है. 


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