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केवल 3 दिनों में जीएसटी नंबर प्राप्त करें, सरकार लाई आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा

वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है, यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो व्यक्ति इसे केवल तीन कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त कर लेगा और इसे स्थापना के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी."

केवल 3 दिनों में जीएसटी नंबर प्राप्त करें, सरकार लाई आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा
केवल 3 दिनों में जीएसटी नंबर प्राप्त करें, सरकार लाई आधार आधारित जीएसटी पंजीकरण सुविधा
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Published : Aug 24, 2020, 9:06 PM IST

नई दिल्ली: देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने वाले एक कदम में, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को केवल 3 दिनों में जीएसटी नंबर आवंटित करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की.

वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है, यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो व्यक्ति इसे केवल तीन कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त कर लेगा और इसे स्थापना के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी."

सूत्र ने कहा, "यदि व्यक्ति आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों का सत्यापन भी करना होगा, जिसमें 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है, और यदि कोई नोटिस जारी होता है, तो यह समय और भी अधिक हो सकता है."

उन्होंने कहा, "नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण वास्तविक व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा."

जीएसटी परिषद ने इस साल मार्च में आधार आधारित प्रमाणीकरण के उपयोग को मंजूरी दी थी. 14 मार्च को आयोजित जीएसटी परिषद की 39 वीं बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी, हालांकि, इसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए 24 मार्च से पूर्ण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें: अडाणी समूह खरीद सकता है मुंबई हवाईअड्डे की 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारी परिसर के भौतिक सत्यापन के लिए पूर्व पंजीकरण के बदले अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है.

सूत्र ने कहा, "इस उपाय से वास्तविक और ईमानदार करदाताओं की सुविधा की उम्मीद है, जबकि एक ही समय में नकली और कपटपूर्ण संस्थाओं को जीएसटी से दूर रखना है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

नई दिल्ली: देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने वाले एक कदम में, वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को केवल 3 दिनों में जीएसटी नंबर आवंटित करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की.

वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति नए जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है, यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो व्यक्ति इसे केवल तीन कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त कर लेगा और इसे स्थापना के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी."

सूत्र ने कहा, "यदि व्यक्ति आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों का सत्यापन भी करना होगा, जिसमें 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है, और यदि कोई नोटिस जारी होता है, तो यह समय और भी अधिक हो सकता है."

उन्होंने कहा, "नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण वास्तविक व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा."

जीएसटी परिषद ने इस साल मार्च में आधार आधारित प्रमाणीकरण के उपयोग को मंजूरी दी थी. 14 मार्च को आयोजित जीएसटी परिषद की 39 वीं बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी, हालांकि, इसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए 24 मार्च से पूर्ण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की थी.

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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारी परिसर के भौतिक सत्यापन के लिए पूर्व पंजीकरण के बदले अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है.

सूत्र ने कहा, "इस उपाय से वास्तविक और ईमानदार करदाताओं की सुविधा की उम्मीद है, जबकि एक ही समय में नकली और कपटपूर्ण संस्थाओं को जीएसटी से दूर रखना है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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