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खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की सीमा सितंबर तक बढ़ायी

आधिकारिक बयान के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गयी है.

खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की सीमा सितंबर तक बढ़ायी
खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की सीमा सितंबर तक बढ़ायी
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Published : May 11, 2020, 11:55 PM IST

नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सोमवार को सितंबर के अंत तक बढ़ा दी है. साथ ही जोर देकर कहा कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा. आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द होने की खबरों पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह बात कही.

आधिकारिक बयान के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गयी है.

इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. अब इस काम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है.

बयान के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 2.2 करोड़ से ऊपर पहुंची

मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सोमवार को सितंबर के अंत तक बढ़ा दी है. साथ ही जोर देकर कहा कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा. आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द होने की खबरों पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह बात कही.

आधिकारिक बयान के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गयी है.

इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. अब इस काम की समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है.

बयान के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 2.2 करोड़ से ऊपर पहुंची

मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

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