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सीवीसी ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के लिए जांच समिति का गठन किया

आयोग ने कहा है कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा

सीवीसी ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के लिए जांच समिति का गठन किया
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Published : Aug 26, 2019, 1:21 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 7:45 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच एवं कार्रवाई के विषय में सिफारिश के लिए पूर्व सतर्कता आयुक्त टी. एम. भसीन की अगुआई में बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन किया है.

पूर्व के स्वरूप में इस समिति को बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड कहा जाता था.

सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के परामर्श से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा. आयोग ने कहा है कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा.

ये भी पढ़ें: आरबीआई बोर्ड की बैठक आज, जालान समिति की रिपोर्ट पर विचार संभव

उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे.

नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच एवं कार्रवाई के विषय में सिफारिश के लिए पूर्व सतर्कता आयुक्त टी. एम. भसीन की अगुआई में बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन किया है.

पूर्व के स्वरूप में इस समिति को बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड कहा जाता था.

सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के परामर्श से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा. आयोग ने कहा है कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा.

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उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे.

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नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच एवं कार्रवाई के विषय में सिफारिश के लिए पूर्व सतर्कता आयुक्त टी. एम. भसीन की अगुआई में बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन किया है.

पूर्व के स्वरूप में इस समिति को बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड कहा जाता था.

सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के परामर्श से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा. आयोग ने कहा है कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा.

उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे.

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Last Updated : Sep 28, 2019, 7:45 AM IST
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