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कोविड-19: कर विभाग ने दिया 10,779 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी

बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "सीबीआईसी वर्तमान के कोविड-19 स्थिति में जीएसटी करदाताओं की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसने पिछले सप्ताह में ही 3,854 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया."

कोविड-19: कर विभाग ने किया 10,779 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी
कोविड-19: कर विभाग ने किया 10,779 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी
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Published : Apr 17, 2020, 11:56 PM IST

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने व्यापार समुदाय, विशेषकर एसएमई क्षेत्र और अन्य छोटे व्यवसायों में मदद करने के लिए 30 मार्च से 10,779 करोड़ रुपये के कर रिफंड की प्रक्रिया की है. जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 30 मार्च से 5,575 करोड़ रुपये के 12,923 दावों का प्रसंस्करण किया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 8 अप्रैल तक 5,204 करोड़ रुपये के रिफंड संसाधित किए हैं.

बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "सीबीआईसी वर्तमान के कोविड-19 स्थिति में जीएसटी करदाताओं की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसने पिछले सप्ताह में ही 3,854 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया."

सीबीआईसी ने यह भी कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नामकरण प्रणाली (एचएसएल) और सेवा लेखा संहिता (एसएसी) कोड के हार्मोनाइज्ड सिस्टम को पूछने का प्रावधान लागू किया गया था.

सीबीआईसी ने कहा कि उसने दावों के प्रसंस्करण के समय इस डेटा को प्रदान करने में व्यापार में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए वर्गीकरण कोड की घोषणा को आवेदन का एक हिस्सा बनाने का फैसला किया क्योंकि यह देरी और अनुपालन लागत में वृद्धि का कारण था.

सीबीडीटी ने 5,204 करोड़ रुपये किए रिफंड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसने 8 अप्रेल तक लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों के लिए 5,204 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया है. ये रिफंड छोटी इकाइयों जैसे कि प्रोपराइटरशिप फर्मों, साझेदारी फर्मों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों को जारी किए गए हैं.

बोर्ड ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, "इन आयकर रिफंड से एमएसएमई को कोविड-19 महामारी स्थितियों में कटौती और छंटनी के बिना अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में मदद मिलेगी."

ये भी पढ़ें: कोविड-19 संकट से निपटने को अतिरिक्त राहत, आर्थिक प्रोत्साहन जल्द: सीतारमण

सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने 8 अप्रैल के बाद से कोविड-19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए 5 लाख रुपये तक के लगभग 14 लाख रिफंड की प्रक्रिया की है.

बोर्ड ने कहा कि यह छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध था और यह बहुत जल्द 7,760 करोड़ रुपये के रिफंड जारी करेगा.

देश में प्रत्यक्ष करों को संचालित करने के लिए शीर्ष निकाय ने कहा कि लगभग 1.74 लाख मामलों में करदाताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया और आयकर विभाग ने उन्हें अनुस्मारक भेजा है.

बोर्ड ने कहा कि प्रतिक्रिया सात दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए और इसे अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने व्यापार समुदाय, विशेषकर एसएमई क्षेत्र और अन्य छोटे व्यवसायों में मदद करने के लिए 30 मार्च से 10,779 करोड़ रुपये के कर रिफंड की प्रक्रिया की है. जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 30 मार्च से 5,575 करोड़ रुपये के 12,923 दावों का प्रसंस्करण किया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 8 अप्रैल तक 5,204 करोड़ रुपये के रिफंड संसाधित किए हैं.

बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "सीबीआईसी वर्तमान के कोविड-19 स्थिति में जीएसटी करदाताओं की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसने पिछले सप्ताह में ही 3,854 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया."

सीबीआईसी ने यह भी कहा कि रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नामकरण प्रणाली (एचएसएल) और सेवा लेखा संहिता (एसएसी) कोड के हार्मोनाइज्ड सिस्टम को पूछने का प्रावधान लागू किया गया था.

सीबीआईसी ने कहा कि उसने दावों के प्रसंस्करण के समय इस डेटा को प्रदान करने में व्यापार में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए वर्गीकरण कोड की घोषणा को आवेदन का एक हिस्सा बनाने का फैसला किया क्योंकि यह देरी और अनुपालन लागत में वृद्धि का कारण था.

सीबीडीटी ने 5,204 करोड़ रुपये किए रिफंड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसने 8 अप्रेल तक लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों के लिए 5,204 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया है. ये रिफंड छोटी इकाइयों जैसे कि प्रोपराइटरशिप फर्मों, साझेदारी फर्मों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों को जारी किए गए हैं.

बोर्ड ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, "इन आयकर रिफंड से एमएसएमई को कोविड-19 महामारी स्थितियों में कटौती और छंटनी के बिना अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में मदद मिलेगी."

ये भी पढ़ें: कोविड-19 संकट से निपटने को अतिरिक्त राहत, आर्थिक प्रोत्साहन जल्द: सीतारमण

सीबीडीटी ने कहा कि आयकर विभाग ने 8 अप्रैल के बाद से कोविड-19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए 5 लाख रुपये तक के लगभग 14 लाख रिफंड की प्रक्रिया की है.

बोर्ड ने कहा कि यह छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध था और यह बहुत जल्द 7,760 करोड़ रुपये के रिफंड जारी करेगा.

देश में प्रत्यक्ष करों को संचालित करने के लिए शीर्ष निकाय ने कहा कि लगभग 1.74 लाख मामलों में करदाताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया और आयकर विभाग ने उन्हें अनुस्मारक भेजा है.

बोर्ड ने कहा कि प्रतिक्रिया सात दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए और इसे अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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