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मंत्रिमंडल ने सेज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (V) के तहत व्यक्ति की परिभाषा को संशोधित कर उसके स्थान पर ट्रस्ट को शामिल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए जाने को मंजूरी दे दी है.

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Published : Mar 1, 2019, 10:27 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेज अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए बृहस्पतिवार को अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी. इसके बाद न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं. सेज अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति नहीं है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस संशोधन के जरिए न्यासों को सेज में इकाई की स्थापना के लिए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है."

नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी मिल जाएगी.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 के तहत वर्तमान में किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है. अधिनियम में संशोधन से किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई खोलने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित कर सकेगी. इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
(भाषा)
पढ़ें : जानें कैसे विभिन्न बीमा पॉलिसियों में निवेश करके आप अपने टैक्स बचा सकते हैं

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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेज अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए बृहस्पतिवार को अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी. इसके बाद न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं. सेज अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति नहीं है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस संशोधन के जरिए न्यासों को सेज में इकाई की स्थापना के लिए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है."

नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी मिल जाएगी.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 के तहत वर्तमान में किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है. अधिनियम में संशोधन से किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई खोलने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित कर सकेगी. इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
(भाषा)
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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (V)  के तहत व्यक्ति की परिभाषा को संशोधित कर उसके स्थान पर ट्रस्ट को शामिल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए जाने को मंजूरी दे दी है.



नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेज अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए बृहस्पतिवार को अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी. इसके बाद न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं. सेज अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति नहीं है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस संशोधन के जरिए न्यासों को सेज में इकाई की स्थापना के लिए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है."

नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी मिल जाएगी.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 के तहत वर्तमान में किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है. अधिनियम में संशोधन से किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई खोलने का अधिकार मिल जाएगा. इसके अलावा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को 'व्यक्ति' के रूप में परिभाषित कर सकेगी. इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.




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