हैदराबाद: जैसे-जैसे केंद्रीय बजट की तारीख करीब आ रही है, आयकरदाताओं के लिए अधिक राहत की मांग प्रबल हो रही है.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल आयकर अधिनियम की धारा 87ए में संशोधन करके आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत दी थी.
इसने चुनावी वर्ष की संवेदनशीलता के कारण टैक्स स्लैब के साथ छेड़छाड़ किए बिना 5 लाख रुपये तक की आय वर्ग के करदाताओं को पूरी तरह से कर मुक्त बना दिया.
हालांकि, कर विशेषज्ञ इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम आदमी के लिए अधिक राहत की उम्मीद कर रहे हैं, विशेष रूप से छूट और कटौती के संदर्भ में क्योंकि आयकर स्लैब में बदलाव की बहुत कम गुंजाइश है.
नई दिल्ली स्थित कर विशेषज्ञ के के मित्तल ने कहा, "मुझे लगता है कि सरकार को बचत खातों के साथ-साथ सावधि जमा से आय के आय पर अधिक राहत देनी चाहिए."
वर्तमान में, बचत खाते और सावधि जमा से एक वर्ष में 50,000 रुपये तक की आय, वरिष्ठ नागरिकों, 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं के मामले में छूट दी गई है.
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हालांकि, गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, एक वर्ष में केवल 10,000 रुपये की ब्याज आय पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 टीटीए के तहत छूट दी गई है.
इसके अलावा, 10,000 रुपये की यह छूट केवल बचत खातों से ब्याज आय के मामले में लागू है और सावधि जमा से नहीं, अन्य आकलन को नुकसान में डालती है.
के के मित्तल ने ईटीवी भारत को बताया, "ब्याज आय पर 50,000 रुपये की छूट सभी उम्र के लोगों को दी जानी चाहिए."
उन्होंने यह भी सिफारिश की कि सरकार को गैर-वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के मामले में भी छूट देने के लिए जमा और सावधि जमा से ब्याज आय के अंतर को दूर करना चाहिए.
उनका मानना है कि ब्याज आय पर कर में छूट देने का एक मजबूत मामला है क्योंकि एफडी जैसे कई निश्चित अवधि के साधनों पर लागू ब्याज दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कम है.
"ज्यादातर मामलों में, फिक्स्ड टर्म इंस्ट्रूमेंट्स पर वार्षिक ब्याज दर 6-7% के बीच है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति उस स्तर से ऊपर पहुंच गई है," उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि सावधि जमा या बचत खातों से कोई वास्तविक आय नहीं थी.
नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में खुदरा मुद्रास्फीति को पिछले साल दिसंबर में 7.35% मापा गया था, जो जुलाई 2014 के बाद से 7.35% थी.
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)