नई दिल्ली: सरकार सोमवार को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करेगी. जिसमें कराधान कानून (संशोधन) विधेयक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी थी.
सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है.
ये भी पढ़ें- बैंकों में घोटालों की जांच करने के लिए आरबीआई को सशक्त बनाएंगे: वित्त मंत्री
सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है.
इस फैसले के बाद, घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी. हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे.
एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था. इसके अलावा, जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा.
लोकसभा में आज कॉरपोरेट टैक्स पर विधेयक लाएगी सरकार - Lok Sabha
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी थी.
नई दिल्ली: सरकार सोमवार को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करेगी. जिसमें कराधान कानून (संशोधन) विधेयक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी थी.
सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है.
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सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है.
इस फैसले के बाद, घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी. हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे.
एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था. इसके अलावा, जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा.
लोकसभा में आज कॉरपोरेट टैक्स पर विधेयक लाएंगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली: सरकार सोमवार को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करेगी. जिसमें कराधान कानून (संशोधन) विधेयक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार (20 नवंबर) को मंजूरी दी थी.
सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है.
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सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है.
इस फैसले के बाद, घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी. हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे.
एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था. इसके अलावा, जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा.
Conclusion: